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    GST Rate Cut: इन 295 वस्तुओं के साथ यूपी के ODOP भी होंगे सस्ते, मगर इन सामानों के बढ़ेंगे दाम; देखें लिस्ट

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:15 PM (IST)

    सरकार ने जीएसटी की नई दरों को लागू कर दिया है जिससे 295 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं खासकर एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)। हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। मिट्टी की ईंटों पर पुरानी दर ही लागू रहेगी। प्राकृतिक मेंथा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है जिससे किसानों को राहत मिलेगी। सुपारी-तंबाकू पर पुरानी दरें ही जारी रहेंगी।

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    जीएसटी की नई दरों की अधिसूचना जारी, मिट्टी से बनी ईंट नहीं हुई सस्ती।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरों में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जीएसटी की नई दरों को सोमवार से लागू करने का निर्देश दिया है।

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    सबसे खास बात यह है कि 295 प्रकार की वस्तुएं सस्ती होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) भी सस्ते होंगे। इससे राज्य के हस्तशिल्पियों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि मिट्टी से बनी ईंट पर जीएसटी की पुरानी दर 12 प्रतिशत ही लागू होगी।

    अधिसूचना के अनुसार सोमवार से हाथ से बने सभी प्रकार के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। इनमें हैंडबैग, पाउच, पर्स व ज्वैलरी बाक्स सहित 40 से ज्यादा प्रकार के आइटम शामिल हैं। जीएसटी के पुराने स्लैब के अनुसार इन पर पहले ग्राहकों को 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था, अब केवल पांच प्रतिशत देना होगा। इसमें ढाई प्रतिशत केंद्र और ढाई प्रतिशत राज्य सरकार का टैक्स शामिल है।

    इसी प्रकार पीतल, तांबे की मिश्रित कलाकृतियां, एल्यूमीनियम की कलाकृतियां, लैंप, बांस बेंत के फर्नीचर, चटाई, टोकरी, पर्दे, दरवाजे के सजावटी सामान, लकड़ी के उत्पाद, कलाकृतियां, लकड़ी के सजावटी सामान, पेंटिंग फोटोग्राफ सस्ते हो गए हैं।

    वहीं कढ़ाई वाली वस्तुएं, हाथ से बुने हुए कशीदे, चूढ़ियां, कांच की कलाकृतियां, चांदी के महीन काम वाली वस्तुएं, हाथ की पेंटिंग, ड्राइंग और इस तरह की कई वस्तुओं को की दरें सोमवार से कम हो जाएंगी। खाने वाले पैक सामानों को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया गया है।

    शासन ने इलेक्ट्रानिक सामानों पर दी गई जीएसटी छूट के संबंध में भी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं जीवन बीमा या अन्य तरह की बीमा पर जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है। सुपारी, पान मसाला, तंबाकू और इससे बने हुए उत्पाद पर पुरानी दरें ही लागू होंगी।

    इसी प्रकार ईंट-भट्टा उद्योग को कोई राहत नहीं प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार ईंटों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत दर और ईंट भट्टों के लिए छह प्रतिशत की कंपोजीशन स्कीम का प्रविधान भी जारी रहेगा। केवल रेत से बनी ईंटों पर पांच प्रतिशत की दर तय की गई हैं।

    राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्राकृतिक मेंथा पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। हालांकि सिंथेटिक मेंथा को 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखा गया है।