LDA की बड़ी कार्रवाई, ठाकुरगंज की घनी आबादी में पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट पर गरजा Bulldozer
लखनऊ के ठाकुरगंज में LDA का बुलडोजर चला जहां एक पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया गया। बिना नक्शे की स्वीकृति के बने इस इमारत के निर्माण के दौरान LDA की निष्क्रियता सवाल उठाती है। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया। फिलहाल अवैध निर्माण के खिलाफ LDA का अभियान जारी है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज की घनी आबादी में आखिरकार सोमवार को एलडीए का बुलडोजर गरजा। पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट को ढहाया गया है। ताज्जुब यह है कि जिस भवन का एलडीए से नक्शा स्वीकृत नहीं था, वह पांच मंजिला बन कैसे गया?
पांच मंजिल ऊंचा होने में कुछ दिन नहीं महीनों लगे होंगे लेकिन, एलडीए ने निर्माण के समय सख्ती नहीं बरती इसीलिए कोर्ट का आदेश लेकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू करनी पड़ी है। कुछ लोगों ने बिल्डर का पक्ष लेते हुए विरोध करने का प्रयास किया। हालांकि, एलडीए की टीम ने कार्रवाई जारी रखते हुए बिल्डिंग का काफी हिस्सा ध्वस्त कर दिया है।
अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ अभियान जारी है। सोमवार को प्रवर्तन जोन-7 की टीम ने ठाकुरगंज के दौलतगंज क्षेत्र में कार्रवाई की। जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह ने बताया, बिल्डर सज्जाद व अन्य द्वारा मिर्जा अली खान मोहल्ले में लगभग 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध रूप से पांच मंजिला अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा था।
प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किये जा रहे इस निर्माण कार्य के विरुद्ध न्यायालय ने ध्वस्त करने का आदेश पारित दिया था। सहायक अभियंता संजय शुक्ला के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण के ध्वस्त किया गया है।
कुछ लोगों ने विरोध करके कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। लेकिन, उन्हें पीछे हटना पड़ा। जोनल अधिकारी ने बताया, अपार्टमेंट घनी आबादी के बीच बनाया जा रहा था, जिसके अगल-बगल कई मकान बने हैं। ध्वस्त करने की कार्रवाई से पहले आसपास की खुली दुकानों को बंद कराया गया। कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग के छज्जों, दीवारों व स्लैब आदि को ध्वस्त कर दिया गया है।
गोसाईंगंज में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त
प्रर्वतन जोन-2 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया, पंकज सिंह व राम रतन द्वारा गोसाईंगंज के चांद सराय में लगभग पांच बीघा में प्लाटिंग करके अवैध कालोनी बसा रहे थे। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। डेवलपर की ओर से स्थल पर विकसित की गई सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल, साइट आफिस आदि को ध्वस्त किया गया है।
चिनहट में अवैध व्यावसायिक निर्माण सील
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे ने बताया, डा. मनीष पटेल व अन्य चिनहट के जुग्गौर में मां वैष्णो देवी एजुकेशनल ला कालेज के बगल में लगभग 500 वर्गमीटर में भूखंड पर अवैध रूप से व्यावसायिक कांप्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत न होने पर प्रवर्तन टीम ने सील कर दिया है।
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