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    Court Decision: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में दखल देने से किया इनकार

    By Prabhapunj MishraEdited By:
    Updated: Wed, 24 Aug 2022 02:54 PM (IST)

    Court Decision लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में दखल देने से इनकार कर दिया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने स्वयं ही कहा कि वे हालिया सूची के खिलाफ नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए।

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    Court Decision: लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में दखल देने से किया इनकार

    लखनऊ, विधि संवाददाता। Court Decision इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाई कोर्ट में गत 1 अगस्त को की गई सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में दखल देने से इनकार कर दिया है।

    इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने स्वयं ही कहा कि वे हालिया सूची के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने आगे किसी प्रकार की सूची जारी करने पर रोक लगाने की याचिकाकर्ताओं की मांग ठुकरा दी है।

    यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने अधिवक्ता रमा शंकर तिवारी आदि की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद, राज्य सरकार से कहा कि वह 6 हफ्ते में बताए कि सरकारी वक़ीलों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है।

    कोर्ट प्रमुख सचिव विधि को इस केस में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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