मामूली झगड़े में पत्नी को चाकू घोंपकर मार डाला, लखनऊ में हत्यारे पति को उम्रकैद
लखनऊ में घरेलू झगड़े के चलते एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतका के पिता ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने मारपीट और हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।

विधि संवाददाता, लखनऊ। घरेलू विवाद के चलते पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी मो. रफीक इदरीसी को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
साथ-साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले की रिपोर्ट मृतका अफसाना के पिता मतलूब अली ने पति मो रफीक इदरीसी के खिलाफ दर्ज कराई थी।
बताया गया कि उसकी बेटी तथा दामाद अपनी आठ वर्ष की बेटी के साथ नौबस्ता में रहते थे। उसकी बेटी को उसका पति अक्सर मारता पीटता था। 27 फरवरी 2021 की शाम को उसको सूचना मिली कि अफसाना की उसके पति ने चाकू मारकर हत्या कर दी है।
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