Lucknow News: अपहरण कर हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा, 70 हजार रुपये का जुर्माने
अपहरण कर हत्या करने के अपराध में दोषी करार दिए गए कृष्णा नगर निवासी सुजीत कुमार धानुक को अपर सत्र न्यायाधीश रोहित सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

विधि संवाददाता, लखनऊ। अपहरण कर हत्या करने के अपराध में दोषी करार दिए गए कृष्णा नगर निवासी सुजीत कुमार धानुक को अपर सत्र न्यायाधीश रोहित सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
सरकारी वकील कमलेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक हर्ष मंगलानी के पिता सच्चानंद मंगलानी ने तीन फरवरी 2015 को कृष्णा नगर थाने में दर्ज कराई थी। बताया गया कि उनका पुत्र दो फरवरी की दोपहर को कहीं चला गया था, काफी ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। वादी ने घटना की सूचना 100 नंबर पर तथा पुलिस चौकी पर भी दी थी।
विवेचना के दौरान पता चला कि घटना वाले दिन मृतक अपनी मोटर साइकिल से दोषी के साथ कही जाता हुआ देखा गया था। पुलिस ने दोषी के अर्ध निर्मित मकान से मृतक का शव बरामद किया तथा दोषी की ही निशानदेही पर मृतक की अंगूठी एवं घड़ी बरामद की थी।
बताया गया कि दोषी ने सोने की अंगूठी लूटने के इरादे से मृतक का अपहरण किया तथा गला घोटकर उसकी हत्या करके लाश को अपने अर्ध निर्मित मकान में गाड़ दिया। इसी मामले में आरोपित अमित बत्रा व दुर्गेश कुमार धानुक को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। जबकि एक अन्य आरोपित सज्जन लाल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई ।

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