Khet Talab Yojana: यूपी के किसानों को मिल रहे हैं 52500 रुपये, पहले आओ-पहले पाओ लागू
उत्तर प्रदेश में खेत-तालाब योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं जिसके तहत किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। लघु तालाब निर्माण के लिए 52500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है और अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। पंपसेट पर भी 50% अनुदान मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रही खेत-तालाब योजना प्रदेश के सिंचाई के लिए वर्ष जल संचयन का साधन साबित हो रही है। हर साल बड़ी संख्या में किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अब चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए आवेदनों की शुरुआत हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश में खेत-तालाब योजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 में हुई थी। इसके बाद से वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाबों का निर्माण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीन जून से आवेदन हो रहे हैं। योजना के तहत लघु तालाब (22गुणा20गुणा3मीटर) के लिए 1,05,000 रुपये की लागत निर्धारित है। इसमें 52500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को पहले आओ-पहले पाओ, के आधार पर लाभ मिलेगा।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसान को आवेदन के समय एक हजार रुपये की टोकन मनी आनलाइन जमा करनी होगी। संबंधित खेत की खसरा-खतौनी और घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (माइक्रो इरिगेशन सिस्टम) की स्थापना अनिवार्य होगी।
वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन की तिथि से पहले सात वर्ष में उद्यान या कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो और वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। किसानों को इसके लिए उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा। लाभार्थी किसान को अनुदान का भुगतान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दो किस्तों में किया जाएगा।
पंपसेट पर अनुसान को अलग से खुलेगा पोर्टल
खेत तालाब योजना के लाभार्थियों को पंप सेट के लिए भी कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम 15,000 रुपये प्रति इकाई होगी। अनुदान के आवेदन के लिए अलग से पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए वही लाभार्थी किसान पात्र होंगे, जिन्होंने पंजीकरण की तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली होगी और खेत तालाब योजना में तालाब निर्माण भी पूरा कर लिया होगा।
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