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    UP News: निवेशकों की सुविधा के लिए जल्द लांच होगा निवेश मित्र-3.0 पोर्टल, इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों की बैठक

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 03:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी सेवाएं सरल होंगी। वर्तमान में 44 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं जिससे सेवा प्रदायगी में 30% की कमी आएगी। निवेशकों से सुझाव लेकर प्रक्रियाओं में सुधार किए जाएंगे।

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    निवेशकों की सुविधा के लिए जल्द लांच होगा निवेश मित्र-3.0 पोर्टल

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र पोर्टल-3.0 को जल्द लांच करने की तैयारी कर रहा है। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सेवाओं को और सरल किया जाएगा। 

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    वर्तमान में इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को 44 से अधिक सरकारी विभागों की 525 से ज्यादा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पोर्टल के नए संस्करण के लांच होने के बाद सेवा प्रदायगी के समय में 30 प्रतिशत की कमी आएगी। 

    इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि निवेश के आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिर्फ जरूरी दस्तावेजों की मांग निवेशकों से की जाए।

    सोमवार को लोकभवन में मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को और सरल बनाने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए। 

    उन्होंने बैठक में शामिल इन्वेस्ट यूपी व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों के प्रस्तावों पर शीघ्र अनुपालन, प्रक्रिया के न्यूनीकरण व देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। 

    उन्होंने कहा कि निवेशकों से सुझाव लेकर प्रक्रियाओं में स्थायी तौर पर सुधार किए जाएं। साथ ही कहा कि निवेश मित्र पोर्टल को हर हाल में इसी वर्ष लांच किया जाए।

    इनवेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने बताया कि निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए ‘डीक्रिमिनलाइजेशन विधेयक’ का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से कई मामलों में कारावास का प्रविधान समाप्त हो जाएगा।

    उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सरकार ने 45 विभागों में 4,675 से अधिक सुधार लागू किए हैं। इनमें 2,500 से ज्यादा व्यापार केंद्रित परिवर्तन, 1,586 नागरिक सेवाओं में सुधार और 577 आपराधिक प्रविधानों की समाप्ति शामिल है। 

    साथ ही फैक्ट्री एक्ट के तहत फार्म की संख्या को 127 से घटाकर 50 कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल हुई है। साथ ही 23 प्रमुख क्षेत्रों और 71 उप-क्षेत्रों में कई सुधार किए गए हैं। इसमें लाइसेंस की वैधता अवधि में विस्तार, जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति जैसे बदलाव शामिल हैं।