वक्फ कानून लागू होने के बाद यूपी में पहली बड़ी कार्रवाई: नेपाल सीमा पर बने 17 मदरसे सील, 89 अवैध निर्माण ढहाए गए
उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून लागू होने के बाद सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई की है। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों को बंद किया गया जो बिना मान ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वक्फ कानून लागू होने के बाद प्रदेश में सरकारी भूमि पर कब्जों के विरुद्ध पहली बार बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार के निर्देश पर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में 25 से 27 अप्रैल तक अभियान चलाकर 89 अवैध निर्माणों को ढहाया गया है।
साथ ही श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों को बंद कराया गया है। यह मदरसे मान्यता के बिना ही संचालित किए जा रहे थे। इनमें तहसील जमुनहा में सात और तहसील भिनगा में स्थित 10 मदरसे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा पर 15 किलोमीटर क्षेत्र में 119 अवैध कब्जों के विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत कार्रवाई जारी है।
इन जिलों में की गई कार्रवाई
सरकार के निर्देश पर श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज व बहराइच में भारत-नेपाल सीमा पर सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को चिह्नित किया गया है। इसके बाद 25 अप्रैल से इन कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई।
शासन से मिली जानकारी के अनुसार बहराइच के तहसील नानपारा के अंतर्गत सरकारी भूमि पर 227 अवैध अतिक्रमण व कब्जों के मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से अब तक कुल 89 अवैध कब्जों को ढहा कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है।

सिद्धार्थनगर की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर भीतर पांच जगहों पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है। इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं शोहरतगढ़ तहसील में छह स्थानों पर अवैध निर्माण चिह्नित हुए हैं।
19 स्थानों पर सरकारी भूमि पर किया गया था कब्जा
इसी प्रकार महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में भी 19 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शेष सभी मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली की कार्रवाई या अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर कुल सात अवैध कब्जे चिह्नित किए गए हैं। इनमें बलरामपुर तहसील में पांच और तुलसीपुर तहसील में दो अवैध कब्जे शामिल हैं। दो अवैध कब्जेदारों ने स्वयं कब्जा हटा लिया है। सरकार ने संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि भारत-नेपाल सीमा पर 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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