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    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब आप आसानी से रेलवे टिकट में नाम बदलवा सकते हैं, बस इन नियमों का करना होगा पालन

    रेलवे के आरक्षित टिकट पर यात्री आसानी से नाम बदलवा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अभी तक आरक्षित टिकट में यात्री को नाम परिवर्तन के लिए मंडल कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़ते थे।

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Tue, 16 May 2023 03:48 PM (IST)
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    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब आप आसानी से रेलवे टिकट में नाम बदलवा सकते हैं

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : रेलवे के आरक्षित टिकट पर यात्री आसानी से नाम बदलवा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अभी तक आरक्षित टिकट में यात्री को नाम परिवर्तन के लिए मंडल कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़ते थे। अब रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (सीआरएस) और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी (आरएस) भी नाम में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं।

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    नाम बदलने की सुविधा आरक्षित

    काउंटर टिकट, ई-टिकट और आइ-टिकट पर लागू होगी। नाम बदलने की अनुमति सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। इसमें आरएसी व वेटिंग वाले यात्रियों के भी टिकट शामिल होंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि अभी तक जैसे बाराबंकी, सुलतानपुर जैसे जिलों के यात्रियों को नाम परिवर्तन के लिए लखनऊ आना पड़ता था, अब यात्रियों को अपने जिले से ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करवा सकेंगे।

    नाम परिवर्तन को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि रियायती टिकट है तो नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तत्काल टिकट पर नाम परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा।

    नाम बदलवाने के लिए यह प्रपत्र जरूरी होगा।

    आरक्षित टिकट पर नाम बदलने के लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जरूरी पहचान प्रमाण पत्रों में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, फोटो के साथ बैंक पासबुक या नोटरी द्वारा हलफनामा देना होगा। इसके अलावा परिवार के सदस्य के साथ संबंध दिखाना होगा। इसका ब्योरा रेलवे अपने रजिस्टर पर दर्ज करेगा।

    इन नियमों को ध्यान में रखकर बदले जाएंगे नाम

    यात्री सरकारी कर्मचारी है और ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले उच्चाधिकारी के अनुरोध पर नाम बदला जा सकता है।

    परिवार के किसी अन्य सदस्य की यात्रा पर ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले यात्री दूसरे सदस्य का नाम दे सकता है।

    मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्र का नाम बदलने पर संस्थान को 48 घंटा पहले लिखित अनुरोध करना होगा।