आय-जाति प्रमाण पत्र में हलफनामा नहीं
लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के हक में एक और फैसला किया है। अब आय,
लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के हक में एक और फैसला किया है। अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी शपथ पत्र नहीं देना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के आवेदन-पत्र में शपथ-पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न शासकीय सेवाओं, आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्नक के रूप में शपथ-पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब आवेदक को स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र ही देना होगा। आवेदक को स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के साथ सादे कागज पर आवेदन देना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि आयुक्त, सदस्य राजस्व परिषद, डीएम को और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे जन सेवा, जन सुविधा, ई-सुविधा, लोकवाणी केंद्रों में बिना शपथ पत्र के आवेदन स्वीकार किये जाने की व्यवस्था कराएं।
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