यूपी में फ्रीहोल्ड होगी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन, योगी सरकार का फैसला, भू-स्वामियों को राहत देने को 100 दिनों में लागू होंगी कई नीतियां
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि के फ्रीहोल्ड करने की नीति को अगले 100 दिनों में लागू करने की योजना बना रही है। ...और पढ़ें

लखनऊ, राज्य ब्यूरो । शहरों के सुनियोजित विकास के लिए विकास प्राधिकरणों के गठन से पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की लीज पर आवंटित संपत्तियां अब फ्रीहोल्ड हो सकेंगी। योगी सरकार ने 100 दिनों में ही इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि के फ्रीहोल्ड करने की नीति को लागू करने की कार्य योजना बनाई है।
सरकार, आवंटियों और भू-स्वामियों को राहत देने के लिए इस बीच कई और नीतियों और नियमावली को भी लागू करेगी। 100 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में भवनों के लोकार्पण कराने की भी तैयारी है। योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को 2.50 लाख रुपये के अनुदान के साथ ही आवासीय सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में जिन कार्यों को पूरा करने की कार्ययोजना योजना तैयार की गई है उनमें आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि को फ्रीहोल्ड करने की नीति भी है। दरअसल, प्राधिकरणो के गठन से पहले इम्प्रवमेंट ट्रस्ट द्वारा योजनाएं विकसित की जाती थी। बाद में ऐसी योजनाएं प्राधिकरणों को हस्तांतरित हो गईं।
इन योजनाओं की संपत्तियां अभी भी लीज पर ही आवंटित हैं। सरकार अब ऐसे आवंटियों को बड़ी राहत देने के लिए लीज धारकों को फ्रीहोल्ड संपत्ति हासिल करने का अधिकार देने जा रही है।
आवास विभाग का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री अगले सौ दिनों में भू-स्वामियों को कई तरह की और भी राहत देने वाली है। मसलन, मानचित्र स्वीकृति के समय जमा किए जाने वाले जल एवं अंबार शुल्क की दरों को व्यावहारिक बनाया जाएगा। इसके लिए अंबार तथा जल शुल्क विनियमावली लागू की जाएगी।
इसी तरह नामांतरण शुल्क विनियमावली बनाकर विकास प्राधिकरण में संपत्ति के नामांतरण की दरों को भी व्यावहारिक बनाकर आवंटियों को राहत दी जाएगी। मिश्रित उपयोग एवं ट्रांजिट ओरियेंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के लिए जोङ्क्षनग रेगुलेशन्स भी 100 दिनों में लागू किए जाएंगे ताकि ट्रांजिट कारिडोर का जनसाधारण को अधिक से अधिक लाभ हासिल हो सके।
ट्रांसफेरेबुल डेवलपमेंट राइट््स (टीडीआर) नीति भी जल्द ही लागू की जाएगी। इससे महायोजना में प्राविधानित जन एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि के भू-स्वामियों को संबंधित भूमि के बदले अन्य स्थान पर विकास के अधिकार दिए जाएंगे। ऐसे में जहां जनसुविधाओं के लिए मुफ्त में भूमि मिल सकेगी वहीं भू-स्वामी को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।

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