Halal Certified: हलाल प्रमाणित उत्पादों की जब्ती के लिए आज से चलेगा अभियान, खाद्य पदार्थों और दवाओं की होगी जांच
यूपी में शासनादेश जारी होने के बाद स्थानीय बाजार में बिकने वाली खाद्य सौंदर्य प्रसाधन एवं दवा सामग्री के हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन (सर्टिफाइड) उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश के बाद अब सोमवर से सख्ती का दौर शुरू होगा। पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित हलाल प्रमाणित उत्पादों की जब्ती के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षक खाद्य पदार्थों एवं दवाओं की जांच करेंगे और यह भी देखेंगे कि संबंधित पैकेट पर हलाल प्रमाणन की मुहर तो नहीं है।
हलाल प्रमाणन संबंधी तथ्य की करेंगे जांच
बता दें कि शनिवार को जारी शासनादेश में स्थानीय बाजार में बिकने वाली खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन एवं दवा सामग्री के हलाल प्रमाणन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ निर्यात वाले उत्पाद पर ही हलाल प्रमाणन अंकित किया जाएगा। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक नियमित जांच के दौरान संबंधित उत्पाद की गुणवत्ता के साथ ही हलाल प्रमाणन संबंधी तथ्य की भी जांच करेंगे।
कंपनी और बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई
इस दौरान किसी उत्पाद पर हलाल लिखा मिला तो उत्पाद तैयार करने वाली कंपनी और बेचने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एफएसडीए के उपायुक्त हरिशंकर सिंह की ओर से सभी निरीक्षकों को नए शासनादेश से अवगत करा दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि औषधियों, चिकित्सा में प्रयुक्त अन्य सामग्री व सौंदर्य प्रसाधन की लेबलिंग संगत नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार न करने, लेबल पर गलत व भ्रामक तथ्य छापने की दशा में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, वर्ष 1940 की धारा-17 और धारा-17 सी के तहत मिथ्याछाप की श्रेणी में आता है।

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