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    Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने SC से की पिछले आदेश में सुधार की मांग, CJI ने कही ये बात

    ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने SC के समक्ष अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की है। जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदु पक्ष की मांग पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील को निस्तारित कर दिया गया था। CJI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पीठ के सामने पेश होने के आदेश द‍िए हैं।

    By Prabhapunj MishraEdited By: Prabhapunj MishraUpdated: Wed, 26 Jul 2023 12:05 PM (IST)
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    Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से मस्‍ज‍िद सम‍ित‍ि ने की मांग

    लखनऊ, जेएनएन। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शीर्ष अदालत के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की है। जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ह‍िन्‍दू पक्ष की मांग पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील को निस्तारित कर दिया गया था।

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    ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की है जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदु पक्ष की मांग पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील को निस्तारित कर दिया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सूचित करने को कहा ताकि वह पीठ के सामने पेश हो सकें।