GST Reform: उत्तर प्रदेश में दवाएं और चिकित्सा उपकरण आज से 6.25 प्रतिशत सस्ते, जनता को काफी राहत
GST Reform Impact in UP दवाओं के साथ ही थर्मामीटर जांच (डायग्नोस्टिक) किट जांच में काम आने वाले रसायन (रीजेंट्स) ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप पर न्यूनतम से 12 से 18 प्रतिशत जीएसटी था। अब यह घटकर पांच प्रतिशत हो गया है। लगभग 1.18 लाख फुटकर दवा की दुकानों पर छूट का फायदा मिलेगा ।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: जीएसटी की नये दरें लागू होने से प्रदेश के लोगों को सोमवार से पुराने स्टाक की दवाओं और चिकित्सा उपकरण लगभग 6.25 प्रतिशत सस्ते मिलेंगे। यह व्यवस्था दुकानों पर पुराने स्टाक की दवाओं पर ही लागू होगी।
प्रदेश में लगभग 1.18 लाख फुटकर दवा की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों से दवा खरीदने पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यह छूट मिलेगी। दवाओं का नया स्टाक आने पर नई जीएसटी दरों के साथ दवा की बिक्री की जाएगी। अभी तक अलग-अलग दवाओं और उपकरणों पर 12, 18 और पांच प्रतिशत जीएसटी लिया जाता था। अब इसे पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जिन दवाओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी थी, उसे शून्य कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी पांच प्रतिशत करने की घोषणा की थी। सोमवार से यह बदलाव लागू हो रहा है। इसमें दवाओं के साथ ही थर्मामीटर, जांच (डायग्नोस्टिक) किट, जांच में काम आने वाले रसायन (रीजेंट्स), ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप पर न्यूनतम से 12 से 18 प्रतिशत जीएसटी था। अब यह घटकर पांच प्रतिशत हो गया है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है लेकिन पुराने स्टाक पर लोगों को छूट देकर राहत दी जा रही है।
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के महामंत्री सुरेश गुप्ता ने बताया कि जिन दवाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी थी, उस पर सोमवार से 6.25 प्रतिशत छूट मिलेगी। 18 प्रतिशत जीएसटी वाली दवाओं पर 11.02 प्रतिशत छूट मिलेगी। ऐसी दवाएं जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी ली जा रही थी, अब उन पर 4.77 प्रतिशत की छूट पर लोगों को दिया जाएगा। यह व्यवस्था बाजार में नई जीएसटी लिखी दवाओं और उपकरणों के आने तक लागू रहेगी। वहीं
आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने बताया कि सोमवार से ही प्रदेश के सभी फुटकर विक्रेताओं को दवाएं 6.25 प्रतिशत छूट पर देने के लिए कहा गया है। इससे जनता को काफी राहत मिलेगी।
थोक दवा विक्रेताओं को राहत
आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के महामंत्री हरीश शाह ने बताया कि थोक दवा विक्रेताओं पर जीएसटी की नई दरें लागू होने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम पुरानी दवाओं पर जो जीएसटी दे चुके हैं, वह इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के माध्यम से वापस हो जाएगा। सोमवार को दवाओं पर छूट होने से फुटकर विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान होने की संभावना है।
फुटकर विक्रेताओं को अपने मुनाफे से देनी होगी छूट
दवा व्यापार मंडल फुटकर के प्रवक्ता व वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास रस्तोगी ने बताया कि प्रदेश में 1.18 लाख फुटकर दवा विक्रेता हैं। प्रत्येक दुकानदार के पास लाखों रुपये की पुरानी जीएसटी पर दवाएं खरीद कर रखी हैं। यदि हम छूट पर दवा बेचेंगे तो लाखों रुपये का नुकसान होगा। वैसे भी फुटकर विक्रेता 10 प्रतिशत छूट पर दवाएं बेचते हैं। ऐसे में उन्हें अपने मुनाफे से 6.25 प्रतिशत की राहत देनी होगी। नया स्टाक आने पर 10 प्रतिशत छूट की सुविधा भी खत्म हो जाएगी।
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