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    अब दुकानदार नहीं कर पाएंगे GST में गड़बड़ी, सरकार ने जारी किए ये हेल्पलाइन नंबर; तुरंत करें शिकायत!

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:16 PM (IST)

    जीएसटी की नई दरों के कार्यान्वयन के साथ राज्य सरकार उपभोक्ताओं को घटी हुई दरों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। प्रमुख सचिव एम. देवराज ने बताया कि लाभ न मिलने पर उपभोक्ता जिलाधिकारी या राज्य कर विभाग में शिकायत कर सकते हैं। इनग्राम कॉल सेंटर (1915) मैसेज (8800001915) उमंग ऐप और एनसीएच ऐप के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

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    जीएसटी से संबंधित शिकायतें डीएम और विभागीय अधिकारियो से भी कर सकेंगे उपभोक्ता।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जीएसटी की नई दरें लागू होने के साथ ही उपभोक्ताओं को घटी दरों का लाभ मिले इसे सुनिश्चित कराने में सरकार जुट गई है। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज के मुताबिक जीएसटी की घटी दरों का लाभ यदि किसी उपभोक्ता को नहीं मिलता है तो वे संबंधित जिलाधिकारी के साथ ही राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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    प्रमुख सचिव ने बताया है कि जीएसटी का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित जो भी शिकायतें आएंगी उन्हें संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ता अपनी शिकायतें भारत सरकार द्वारा बनाए गए इनग्राम (इंटीग्रल ग्रिवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म)

    के काल सेंटर नंबर 1915 पर फोन करके तथा फोन नंबर 8800001915 पर मैसेज के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप और एनसीएच ऐप के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी शिकायतें कर सकते हैंं।