Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Free Gas Cylinder: योगी सरकार का बड़ा तोहफा, होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का एलान

    Free Gas Cylinder होली के त्योहार पर योगी सरकार ने उज्जवला योजना की लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया है। इसके लिए तीन अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में उज्जवला योजना की 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो इसका लाभ ले सकती हैं। बता दें होली व दिवाली पर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था।

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 12 Mar 2025 09:11 AM (IST)
    Hero Image
    होली पर उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने होली के त्योहार पर उज्जवला योजना की लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया। इसके लिए तीन अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को निश्शुल्क एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। इसके बाद भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में दिवाली और होली पर इन लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने का वादा किया था।

    बीते साल दिवाली पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे पूरा करते हुए सिलेंडर वितरित किए थे। अब होली के पर्व पर भी रिफिल सिलेंडर दिया जाएगा। प्रदेश में उज्जवला योजना की 1.85 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जो इसका लाभ ले सकती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब नहीं बिकेंगे 10 हजार से 25 हजार रुपये तक मूल्य के स्टांप पेपर

    बता दें सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक 19 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई थी। जिसमें उत्तर प्रदेश में अब 10 हजार से 25 हजार रुपये तक मूल्य वाले भौतिक स्टांप चलन से बाहर कर दिए गए हैं। सोमवार को योगी कैबिनेट के निर्णय के बाद मंगलवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी।

    अब इस मूल्य वर्ग के स्टांप की बिक्री नहीं की जाएगी। अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले खरीदे गए संबंधित स्टांप पेपर का उपयोग करने या उनको वापस करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है।

    जारी की गई अधिसूचना

    विभागीय प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली में संशोधन संंबंधी जारी अधिसूचना के मुताबिक 11 मार्च से 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक स्टांप पत्र विधिमान्य नहीं रह गए। ऐसे में वे किसी तरह के शुल्क भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में स्टांप आयुक्त, महानिरीक्षक निबंधन, मंडलायुक्त और डीएम को संबंधित मूल्य वर्ग के स्टांप के प्रयोग और वापसी की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के आदेश भी दिए गए हैं।

    स्टांप तथा पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि जनहित में योगी सरकार का यह एक क्रांतिकारी निर्णय है। इस कदम से ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इससे उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार के संकल्प की सिद्धि होगी।

    इसे भी पढ़ें: होली से पहले योगी कैबिनेट ने दिए कई तोहफे, बलिया में मेडिकल कॉलेज समेत 19 फैसलों को मंजूरी; सैफई को भी किया खुश