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    Fraud in Lucknow: हाइकोर्ट के अधिवक्ता से मकान बेचने के नाम पर ऐंठे 90 लाख रुपये

    By Ayushman Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    Fraud in Lucknow:  वर्ष 2017 में मोहल्ले में स्थित बुजुर्ग विकलांग राजेंद्र प्रसाद का मकान खरीदने के इच्छुक थे। बातचीत के बाद राजेंद्र से मकान का सौदा ...और पढ़ें

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    मकान मालिक समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: हाइकोर्ट के अधिवक्ता से सुनियोजित तरीके से मकान बेचने के नाम पर 90 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। आरोप है कि बुजुर्ग विकलांग मकान मालिक ने परिवार संग मिलकर पीड़ित को फंसाया। साजिश के तहत पीड़ित को जाली सेल एग्रीमेंट कर दिया गया। कृष्णानगर थाने में मकान मालिक समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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    गोमती नगर में विश्वास खंड-1 निवासी अधिवक्ता अनद्य शुक्ला ने बताया कि वे वर्ष 2017 में मोहल्ले में स्थित बुजुर्ग विकलांग राजेंद्र प्रसाद का मकान खरीदने के इच्छुक थे। बातचीत के बाद राजेंद्र से मकान का सौदा 90 लाख में तय हुआ था। पीड़ित ने चेक व नकद से आठ लाख रुपये एडवांस दिए।

    कोरोना में लाकडाउन हटने के बाद पीड़ित को जानकारी हुई कि राजेंद्र प्रसाद की बीमारी और अकेलेपन का फायदा उठाकर रिश्तेदारों ने उनसे मकान दान लिखा लिया। पीड़ित ने टिंकू से बात की तो उसने धमकाया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने पीड़ित से संपर्क कर छल से दान विलेख लिखाने की बात और रद्द कराकर उनके पक्ष में रजिस्ट्री करने का आश्वासन दिया।

    बातों में फंसे अनद्य शुक्ला ने कई बार में नकद व आनलाइन रुपये दिए। यही नहीं राजेंद्र ने भरोसा जीतने के लिए 11 अप्रैल 2024 को गोमतीनगर थाने में बहन मंजू, उनकी बेटी रुचिका, नेहा और पिंटू के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पीड़ित अनद्य से केस के निस्तारण तक मकान में रहने की इच्छा जताई तो उन्होंने हामी भर दी।

    जिस पर आरोपी ने खुद से बनाया हुआ सेल एग्रीमेंट भी साइन करके दिया। करीब 90 लाख रुपये हड़पने के बाद आरोपित राजेंद्र ने मकान बेचने से मना कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) रजनीश वर्मा ने बताया कि पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है।