PM Fasal Bima Yojana: सिर्फ 2% प्रीमियम और मिलेगा पूरा मुआवजा, इस तारीख से पहले नहीं कराया बीमा तो होगा भारी नुकसान
किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बैंक कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को केवल 2% प्रीमियम देना होगा बाकी केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी। प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खरीफ सीजन में फसलों का बीमा कराने की तिथि की तय कर दी गई है। किसान 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा बैंक, कामन सर्विस सेंटर या आनलाइन पोर्टल www.pmfby.gov.in के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के तहत किसानों को प्रीमियम की केवल दो प्रतिशत राशि का ही भुगतान करना होगा, शेष राशि का भुगतान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
प्रतिकूल मौसम, कीट एवं बीमारियों का प्रकोप, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, असफल बोआइ आदि की स्थिति में फसलों को हाेने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। किसान वर्तमान में अधिसूचित फसलों धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन एवं तिल का बीमा करा सकते हैं।
इसके लिए आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फसल का विवरण आवश्यक है। कृषि विभाग की ओर से कहा गया है कि बीमा कराते समय वास्तविक फसल और भूमि का ही उल्लेख करें, जिससे क्षति के बाद बीमा कंपनी व कर्मचारी द्वारा सर्वे के समय कोई समस्या न आए। किसान को अपनी फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के अन्दर नजदीकी फसल बीमा सेंटर, कृषि विभाग अथवा फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से देनी होगी।
किसान क्षतिपूर्ति-क्लेम के साथ पंजीकरण में मदद, दस्तावेज संबंधित मार्गदर्शन के लिए फसल बीमा हेल्प लाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर काल करने से पहले किसान अपना आधार, कृषक आइडी, खेत एवं फसल से संबंधित जानकारी-प्रपत्र अवश्य अपने पास रखें। किसानों से अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।
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