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    ESIC Registration : कर्मचारियों को ईएसआइसी में पंजीकरण का मौका, 31 दिसंबर तक रहेगी सुविधा

    Updated: Sat, 12 Jul 2025 07:33 PM (IST)

    ESIC Registration नियोक्ता जिस तारीख को पंजीकरण घोषित करेगा उसी दिन से उसे योजना में शामिल माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई अंशदान या लाभ नहीं देना होगा। जांच-पड़ताल या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी भले ही पहले पंजीकरण योग्य रहे हों। योजना का जो भी फैक्ट्री कंपनी या अन्य प्रतिष्ठान अभी तक ईएसआईसी के दायरे में नहीं आए हैं वे आगे आकर पंजीकरण कराएं।

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    ब्यूरो: कर्मचारियों को ईएसआईसी में पंजीकरण का मौका

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं और अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइसी) के तहत पंजीकृत नहीं हैं, तो मौका है। ईएसआइसी ने ‘स्प्री’ ( नियोक्ता व कर्मचारी के पंजीकरण के लिए सरलीकृत प्रक्रिया) योजना शुरू की है।

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    एक जुलाई से शुरू यह योजना 31 दिसंबर तक चलेगी। जिन नियोक्ताओं ने अब तक अपने कर्मचारियों को बीमा योजना में नहीं जोड़ा है, वे इस दौरान बिना किसी जांच या सजा के पंजीकरण करवा सकते हैं। नियोक्ता अपनी फैक्ट्री या कंपनी और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को ईएसआइसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के जरिये आनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

    नियोक्ता जिस तारीख को पंजीकरण घोषित करेगा, उसी दिन से उसे योजना में शामिल माना जाएगा। पंजीकरण से पहले की अवधि का कोई अंशदान या लाभ नहीं देना होगा। इस दौरान कोई जांच-पड़ताल या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, भले ही पहले पंजीकरण योग्य रहे हों। इस योजना का मकसद है कि जो भी फैक्ट्री, कंपनी या अन्य प्रतिष्ठान अभी तक ईएसआईसी के दायरे में नहीं आए हैं, वे आगे आकर पंजीकरण कराएं। ईएसआईसी योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को न सिर्फ स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलता है, बल्कि बीमार पड़ने, दुर्घटना या मातृत्व जैसी स्थिति में भी आर्थिक मदद मिलती है। इसके साथ ही मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को पेंशन जैसी सहायता भी दी जाती है।

    कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए की गई है। ईएसआइसी अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित, इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता या रोज़गार से संबंधित चोटों के कारण मृत्यु के समय वित्तीय संकट से बचाना है। नियोक्ता और कर्मचारी ईएसआईसी कोष में योगदान करते हैं, और बदले में, बीमाकृत व्यक्तियों को कई प्रकार की चिकित्सा, नकद और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं।

    ईएसआईसी देश भर में अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सा सुविधाओं का एक विशाल नेटवर्क संचालित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बीमित व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। सरल शब्दों में ईएसआईसी एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत में कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है। यह उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है और उनके परिवारों को सहारा प्रदान करता है।