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    UPPCL: निजी हाथों में सौंपी जाएगी यूपी के 42 जिलों की बिजली, सरकारी-आउटसोर्स कर्मियों के लिए तय किए गए ये नियम

    UP Electricity यूपी के 42 जिलों की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपी जाएगी। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों को एक साल तक निजी कंपनी में ही काम करना होगा। दूसरे साल में एक तिहाई कर्मचारी ही दूसरे डिस्कॉम में जा सकेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की कुर्सी अनुबंध खत्म होने तक ही सुरक्षित रहेगी। निजी कंपनी तय करेगी किसे रखना है और किसे हटाना है।

    By Ajay Jaiswal Edited By: Abhishek Pandey Updated: Tue, 17 Dec 2024 08:45 AM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    अजय जायसवाल, लखनऊ। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण पर दोनों डिस्काम में कार्यरत अभियंताओं और कार्मिकों को तत्काल निजी कंपनी से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक वर्ष तक सभी को निजी कंपनी में ही काम करना होगा।

    दूसरे वर्ष में भी सिर्फ एक-तिहाई ही पावर कारपोरेशन के अन्य डिस्कॉम में जा सकेंगे। आउटसोर्स कार्मिकों की भी मौजूदा अनुबंध की अवधि तक ही निजी कंपनी में कुर्सी सलामत रहेगी। अनुबंध की समाप्ति के बाद निजी कंपनी ही तय करेगी किसे बनाए रखना है और किसकी छुट्टी करनी है।

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    निजी हाथों में सौंपी जाएगी 42 जिलों की बिजली

    पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बढ़ते घाटे के मद्देनजर पहले-पहल जिन दो डिस्कॉम पूर्वांचल और दक्षिणांचल की बिजली व्यवस्था पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है उनमें 42 जिलों के लगभग 1.71 करोड़ उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के लिए लगभग 16 हजार नियमित अभियंता व अन्य के साथ ही 44 हजार संविदा कर्मी दोनों डिस्कॉम में कार्यरत हैं।

    पीपीपी मॉडल में दोनों डिस्काम को निजी हाथों में सौंपने पर अपने भविष्य को लेकर चिंतित इंजीनियर व अन्य कार्मिक निजीकरण का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि, कारपोरेशन प्रबंधन का दावा है कि निजीकरण में तीन विकल्पों के माध्यम से सभी इंजीनियर व कार्मिकों के हित सुरक्षित रहेंगे और संविदाकर्मियों को नहीं हटाया जाएगा।

    एक वर्ष तक कर्मियों को नहीं होगा कोई विकल्प

    गौर करने की बात यह है कि निजी सहभागिता से बिजली आपूर्ति संबंधी अंडमान विद्युत वितरण निगम के आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के आधार पर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए जिस आरएफपी को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एनर्जी टास्कफोर्स/इंपावर्ड कमेटी ने मंजूर किया है उसमें मौजूदा अभियंताओं व कार्मिकों को एक वर्ष तक किसी भी विकल्प का लाभ नहीं मिलेगा।

    मतलब यह है कि निजी कंपनी के बिजली व्यवस्था संभालने के एक वर्ष तक सभी को जहां हैं वहीं काम करना होगा। अन्य डिस्काम में स्थानांतरित किए जाने का विकल्प देने वालों में से कारपोरेशन प्रबंधन सिर्फ एक-तिहाई को दूसरे वर्ष के अंत में मौका देगा। शेष दो-तिहाई को निजी कंपनी से निकलने के लिए अगले दो वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। निजी कंपनी में बने रहने का विकल्प देने वालों की नौकरी भी तभी सुरक्षित रहेगी जब उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो। वीआरएस लेने का विकल्प भी एक वर्ष बाद लागू होगा।

    आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा अनुबंध की अवधि तक ही सभी अपने पदों पर बने रहेंगे। अनुबंध अवधि खत्म होने के बाद निजी कंपनी इन कर्मचारियों को रखने के लिए बाध्य नहीं होगी। कार्य दक्षता के आधार पर उसे छटनी करने का पूरा अधिकार होगा।

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