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    UP News: चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले 127 दलों को नोटिस, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की सुनवाई

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:59 AM (IST)

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चुनाव खर्च का ब्योरा न देने वाले 127 राजनीतिक दलों की सुनवाई शुरू कर दी है। पहले दिन केवल 16 दल उपस्थित हुए। दलों को वार्षिक आडिट रिपोर्ट और चुनाव खर्चे की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने दलों को अपने आय-व्यय का ब्योरा समय पर देने और पार्टी का वर्तमान पता अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं।

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    सुनवाई के पहले दिन 30 में से 16 दलों ने आयोग के समक्ष रखा पक्ष

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को पिछले छह वर्षों में चुनाव खर्च का ब्योरा न देने वाले 127 राजनीतिक दलों की सुनवाई शुरू कर दी है। पहले दिन 30 राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था किंतु 16 दलों के प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए। मंगलवार को वाल्मीकि जयंती का अवकाश है, ऐसे में बुधवार को 45 व गुरुवार को 52 दलों की सुनवाई होनी है।

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    मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सुनवाई में 16 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा और तीन वर्षों 2021-22, 22-23 व 23-24 की वार्षिक आडिट रिपोर्ट और चुनाव खर्चे की विवरणी प्रस्तुत की।

    नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितंबर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट तथा 31 अक्टूबर तक अपने आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसी प्रकार लोक सभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधान सभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्योरा सभी दलों को देना होता है।

    प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपये से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट भी देनी होती है। इसी प्रकार लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को भी अपने आय-व्यय के खर्चों का विवरण चुनाव खत्म होने के बाद 30 दिनों में देना होता है।

    उन्होंने कहा कि सभी दलों को अपनी पार्टी का ईमेल, मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पता अपडेट रखना होगा, जिससे आयोग के निर्देश उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को भी सभी दलों के वर्तमान पते का सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को अवकाश होने से इस दिन जिन 30 दलों की सुनवाई होनी थी वह अब आठ और नौ अक्टूबर को होगी।

    सोमवार की सुनवाई में आदर्श समाज पार्टी-आगरा, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी-बलिया, आम जनता पार्टी-बस्ती, अपना दल बलिहारी पार्टी-बस्ती, आम जनता पार्टी (इंडिया)-गोंडा, आधुनिक भारत पार्टी-कानपुर, बहुजन पार्टी-कानपुर, एक्शन पार्टी-खीरी, अपना दल यूनाइटेड पार्टी-कुशीनगर, अभय समाज पार्टी-महराजगंज, भारतीय हरित पार्टी-मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर युग पार्टी-प्रयागराज, बहुजन आवाम पार्टी-प्रयागराज, अपना देश पार्टी-सुल्तानपुर, अंजान आदमी पार्टी-प्रयागराज एवं आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)-कानपुर के पदाधिकारी शामिल हुए।