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    यूपी में अब घरों में नहीं खुल सकेंगे मेडिकल स्टोर, दुकान की जियोटैग फोटो होगी जरूरी

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। इसके साथ ही नए दवा लाइसेंस की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दुकान की जिओटैग फोटो भी लगाना जरूरी होगा। जिससे इसका उपयोग प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में किया जा सके।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। इसके साथ ही नए दवा लाइसेंस की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दुकान की जिओटैग फोटो भी लगाना जरूरी होगा। जिससे इसका उपयोग प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में किया जा सके।

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    प्रदेश में कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध धंधे के खिलाफ हुई कार्रवाई में अनियमितताएं सामने आने के बाद ये आदेश एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अपने स्तर से निगरानी करने के लिए कहा है।


    रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को जानकारी दी है कि एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का अवैध सेवन किशोर एवं युवा वर्ग नशे के लिए कर रहे हैं। इससे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जबकि कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं को फुटकर दवा विक्रेता केवल डाक्टर के लिखित परामर्श पर ही बेच सकते हैं। उन्हें इसकी बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होता है।

    ऐसी ही नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ बीते दिनों हुई कार्रवाई के दौरान ऐसी दवा की दुकानें मिली जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। कई जगह एक मेज व कुर्सी रखी मिली, जहां केवल अवैध बिक्री के बिल बनाने का कार्य हो रहा था। कई जगह भंडारण की व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई।


    इसको देखते हुए कार्रवाई के दौरान कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए ऐसे सभी ड्रग लाइसेंस तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां औषधियों का भंडारण नहीं होगा, या फिर वहां दवाओं की बिक्री के संबंध में कोई वैध अभिलेख नहीं मिलेगा। बिक्री के अधूरे अभिलेख देने वाले लाइसेंसधारक यदि तय समय में सही जानकारी नहीं देंगे तो उनके लाइसेंस भी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।


    उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों के पास पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा उसे प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस का आवेदन करने वालों का औषधि निरीक्षक सत्यापन भी करेंगे।

    आयुक्त ने जिलाधिकारियों को एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध बिक्री, भंडारण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रभावी निगरानी करने के लिए कहा है। साथ ही इन दवाओं की अवैध बिक्री में संगठित रूप से अपराध करने वाली फर्म और व्यक्तियों के नाम जांच में सामने आने पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।