डा. कफील खान बर्खास्त, गोरखपुर मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत केस में हैं आरोपित
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी के कारण हुई बच्चों की मौत के मामले में आरोपित डा. कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी के कारण हुई बच्चों की मौत के मामले में आरोपित डा. कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा डा. कफील को बर्खास्त किए जाने पर मुहर लगाए जाने के बाद बुधवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया।
प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने के बाद डा. कफील खान को बर्खास्त किया गया है। अभी तक निलंबित चल रहे डा. कफील को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीजीएमई) कार्यालय से संबद्ध किया गया था। उधर, डा. कफील खान ने कहा कि वह इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में अगस्त, 2017 में आक्सीजन की कमी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद 22 अगस्त को डा. कफील खान को निलंबित कर जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई थी। चार साल से निलंबित चल रहे डा. कफील खान ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट द्वारा इस प्रकरण में 11 महीने बाद दोबारा जांच के आदेश दिए जाने पर सवाल खड़े किए गए थे और सरकार ने 24 फरवरी, 2020 को दोबारा जांच के दिए गए आदेश वापस ले लिए थे।
हाई कोर्ट ने कहा था कि 29 जुलाई, 2021 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया था कि वह जांच तीन महीने में पूरा कर लेगी। उधर, बर्खास्त किए गए डा. कफील खान का कहना है कि निलंबन के मामले में कोर्ट ने सात दिसंबर को अगली तारीख दी है। उधर, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार का कहना है कि बर्खास्त किए जाने के संबंध में कोर्ट में जानकारी दी जाएगी।
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