राज्य कर की महिला अधिकारी से दुष्कर्म: डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार सेवा से बर्खास्त, कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा
लखनऊ: वाणिज्य कर विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2018 में भोपाल में एक महिला अधिकारी के साथ दुष्कर्म के आ ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ वाणिज्य कर (अब राज्य कर) विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और झांसी मंडल के राज्य प्रतिनिधि रहे पंकज कुमार शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। पंकज अगस्त 2018 में भोपाल स्थित एक होटल में एक महिला अधिकारी से मारपीट और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद निलंबित पंकज को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। भोपाल की अदालत द्वारा कठोर सजा सुनाए जाने के बाद विभागीय जांच में भी आरोप सिद्ध पाए जाने पर राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से पदच्युत कर दिया।
अगस्त 2018 में भोपाल में महिला अधिकारी से मारपीट व दुष्कर्म किया था पंकज ने
महिला अधिकारी की शिकायत पर भोपाल के थाना कमलानगर में छह अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया था। भोपाल(दक्षिण) के पुलिस अधीक्षक द्वारा पंकज की गिरफ्तारी के संबंध में शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर 23 अगस्त 2018 को उन्हें निलंबित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई थी। लखनऊ के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 द्वारा की गई जांच और 28 दिसंबर 2018 को शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए थे।
निलंबित चल रहे पंकज कुमार को भोपाल की कोर्ट ने 10 वर्ष की सुनाई थी सजा
जांच रिपोर्ट की प्रति आरोपी अधिकारी पंकज को भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उसे असंतोषजनक माना गया। इसी दौरान भोपाल की अदालत ने पंकज को पद का दुरुपयोग करते हुए महिला अधिकारी के साथ गंभीर अपराध का दोषी ठहराया। अदालत ने अर्थ दंड लगाने के साथ ही उन्हें 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विभागीय जानकारों के मुताबिक महिला अधिकारी भी अब विभाग में कार्यरत नहीं है। घटना के बाद उसने वीआरएस ले लिया था।

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