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    Lucknow: डांसर सपना चौधरी कोर्ट में हुईं हाजिर, 20 हजार मुचलके पर रिहा, क्यों जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट?

    By Anurag GuptaEdited By:
    Updated: Mon, 19 Sep 2022 04:36 PM (IST)

    उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इसके ल‍िए आनलाइन व आफलाइन टिकट बेच ...और पढ़ें

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    डांस का कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा वापस नहीं करने का मामला

    लखनऊ, विधि संवाददाता। डांस का कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में सोमवार को मशहूर डांसर सपना चौधरी अदालत में हाजिर हुईं। साथ ही अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की गुहार लगाई। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने अर्जी मंजूर करते हुए 20 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई पहले से 30 सितंबर के लिए नियत है।

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    कोर्ट ने जारी क‍िया था ग‍िरफ्तारी वारंट   

    बीती 22 अगस्त को अदालत ने गैरहाजिर रहने पर अभियुक्ता सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। उस रोज इस मामले में सपना समेत अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय करने के मसले पर सुनवाई थी। लेकिन सपना चौधरी उपस्थित नही हुईं। उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी भी नही दी गई जबकि अन्य अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी। बीती आठ जून को इस मामले में सपना चौधरी की नियमित जमानत अर्जी सर्शत मंजूर हुई थी।

    एक मई, 2019 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जबकि 20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

    यह है पूरा मामला

    13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात्रि 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। जिसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपए में आनलाइन व आफलाइन टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे। लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं, तो उन्होंने हगांमा कर दिया। इसके बाद टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं किया गया। 14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की नामजद एफआइआर एसआइ फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी।