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    DA Hike: यूपी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पांचवें और छठें वेतनमान वाले कर्मियों के खाते में अब इतनी आएगी रकम

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 22 Apr 2025 07:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि कर इसे 466% कर दिया है। छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि हुई है जिससे यह 252% हो गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। बढ़ी हुई दर का नकद भुगतान 1 अप्रैल 2025 से होगा।

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    सीएम योगी आदित्यनाथ - फाइल फोटो ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इन्हें अब 466 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

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    वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में छह प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश मंगलवार को जारी किया।

    राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक जो पांचवें और छठवें वेतन संरचना में काम कर रहे हैं, उन्हें बढ़े दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

    अब 466 प्रतिशत की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता 

    जो कर्मचारी पांचवें वेतन संरचना में कार्य कर रहे हैं उन्हें अब तक 455 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था, 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ अब 466 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में छह प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब इन्हें 246 प्रतिशत की जगह 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

    पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का नगद भुगतान एक अप्रैल 2025 से किया जाएगा। एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं उनकी अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।

    राष्ट्रीय पेंशन योजना में कितनी राशि जाएगी? 

    राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मिकों की देय अवशेष धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 फीसदी धनराशि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी।

    जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा अधिवर्षता की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की भी पूरी धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।