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    यूपी में लॉकडाउन के बाद खुलेंगी शराब की दुकान, सात दिनों में ही बेंचना होगा शेष स्टॉक

    By Umesh TiwariEdited By:
    Updated: Fri, 24 Apr 2020 07:07 PM (IST)

    Coronavirus lockdown उत्तर प्रदेश सरकार ने देशी-विदेशी शराब और बीयर के लाइसेंसधारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के चलते बंद शराब की दुकानें लॉकडाउन समाप्त होते ही खुलेंगी।

    यूपी में लॉकडाउन के बाद खुलेंगी शराब की दुकान, सात दिनों में ही बेंचना होगा शेष स्टॉक

    लखनऊ, जेएनएन। Coronavirus lockdown : उत्तर प्रदेश सरकार ने देशी-विदेशी शराब और बीयर के कारोबारियों (लाइसेंसधारी) को बड़ी राहत दी है। कोरोना के चलते बंद शराब की दुकानें लॉकडाउन समाप्त होते ही खुलेंगी। मौजूदा लाइसेंसधारियों को लॉकडाउन की समाप्ति से सात दिन में ही शराब का शेष स्टाक बेचने की अनुमति रहेगी।

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    राज्य सरकार ने यह कदम लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही पिछले माह अचानक शराब की दुकानें बंद किए जाने से फुटकर व थोक लाइसेंसियों को होने वाली तमाम दिक्कतों को देखते हुए उठाया है। चूंकि शेष स्टाक को बेचने के लिए मौजूदा लाइसेंसी को सप्ताहभर की ही मोहलत दी जा रही है इसलिए माना जा रहा है कि लाइसेंसी ज्यादा से ज्यादा स्टाक खत्म करने के लिए शराब व बीयर के दाम घटाकर बेच सकता है क्योंकि उसके बाद बचा स्टाक नष्ट कर दिया जाएगा। 

    प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देशी-विदेशी शराब व बीयर की बिक्री प्रभावित हुई है। दुकानों के लाइसेंस आवंटन की तय शर्तों को कोरोना संकट की वजह से पूरा नहीं किया जा सका है इसलिए फुटकर और थोक विक्रेताओं की दिक्कतों का निस्तारण किया जा रहा है। शासनादेश के अनुसार देशी, अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानों में जो स्टाक बचा है, उसे लॉकडाउन खुलने के सात दिनों के भीतर लाइसेंसी को बेचना होगा। सात दिनों के बाद दुकानों में बचे हुए स्टाक को नष्ट किया जाएगा।

    मॉडल शॉप व बार को एक पखवारे का समय

    मॉडल शॉप व क्लब के संचालकों को स्टाक खपाने के लिए लॉकडाउन खुलने से एक पखवारे की अवधि की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, लॉकडाउन खुलने के 24 घंटे के भीतर थोक और फुटकर विक्रेताओं को अपने पूरे स्टाक की घोषणा करनी होगी।

    दुकानों में बचा करोड़ों का स्टाक

    प्रदेश में देसी शराब की दुकानों जिनके लाइसेंस का नवीनीकरण हो गया है और जिनका नहीं हुआ। ऐसी कुल 12467 दुकानें हैं और इनमें लगभग 736830 पेटी देसी शराब का स्टाक बचा हुआ है। जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 215.20 करोड़ है। देसी शराब के थोक विक्रेताओं जिनके लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, के यहां करीब 249954 पेटी देसी शराब का स्टाक बचा हुआ है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 215 करोड़ रुपये है। अंग्रेजी शराब और बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप पर लगभग 960036 पेटी अंग्रेजी शराब और बीयर का स्टाक बचा है।

    न्यूनतम मासिक कोटे की अनिवार्यता में मिलेगी छूट

    शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए थोक और फुटकर कारोबार करने के लिए लाइसेंस हासिल कर चुके लाइसेंसियों को देसी शराब की उठान के अप्रैल के न्यूनतम मासिक कोटे की अनिवार्यता में छूट मिलेगी। वहीं, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में भी देसी शराब की न्यूनतम गारंटी कोटे के मुताबिक उठान न कर पाने वाले कारोबारियों को भी छूट दी गई है।

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