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    UP News: अब किसी भी जिले में हो सकेगी वाहन फिटनेस जांच, मोटर यान नियमावली में हुआ संशोधन

    By Shobhit SrivastavaEdited By: Mohammad Sameer
    Updated: Sat, 20 May 2023 02:22 AM (IST)

    Vehicle Fitness Test वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39 के उपनियमों में ...और पढ़ें

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    अब किसी भी जिले में कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ: अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच कराई जा सकेगी। यूपी परिवहन विभाग के इस फैसले से कमर्शियल वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी। अब उन्हें अपनी गाड़ी को फिटनेस जांच के लिए पंजीकरण वाले जिले में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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    मोटर यान नियमावली में संशोधन

    इसके लिए परिवहन विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके नियम 39 में संशोधन किया गया है।

    दरअसल, व्यावसायिक वाहनों को हर दो वर्ष में फिटनेस जांच करानी पड़ती है। वाहन जिस जिले में पंजीकृत होते हैं अभी उसी जिले में उसकी फिटनेस होती है। इसके बाद ही वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र मिलता है।

    जिले से बाहर होने पर होती है परेशानी

    कई बार वाहन दूसरे जिलों या राज्यों में होते हैं, फिटनेस जांच कराने के लिए उन्हें पंजीकरण वाले जिले में आना पड़ता है।

    इसलिए सरकार ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 39 के उपनियमों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब वाहन स्वामी अपने वाहन की फिटनेस जांच किसी भी जिले में करा सकेंगे।