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    CM Yuva Udyami Yojana: 48 हजार युवाओं का आवेदन, बिना ब्याज दिया जा रहा पांच लाख का ऋण; क्या है खास

    Updated: Thu, 01 May 2025 09:57 PM (IST)

    CM Yuva Udyami Yojana प्रदेश के युवाओं को सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बड़ा लाभ दे रही है। जिलों-जिलों में कैंप सरकार लगाकर पात्रों को पांच-पांच लाख रुपये का ब्याजमुक्त लोन दिया जा रहा है। जिसकी मदद से युवा उद्यम लगाकर स्वयं नौकरी देने वाले बन सकें।

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    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत अप्रैल माह में 48 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। इसी माह में ऋण वितरण के मामले में जौनपुर ने पहला, आगरा ने दूसरा व हापुड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था।

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    योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 1.5 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल माह में आए आवेदनों में से 40,635 आवेदनों को बैंक को भेजा जा चुका है। इनमें से 9,867 आवेदनों पर बैंकों ने ऋण देने की स्वीकृति दे दी है, जबकि 5,838 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,78,662 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष 28 हजार से अधिक युवाओं को ऋण वितरित किया गया था।

    अप्रैल माह में 257 आवेदकों को ऋण देकर जौनपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जौनपुर के जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 2,200 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं आगरा ने 197 युवाओं को ऋण देकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हापुड़ ने 167 आवेदकों को ऋण देकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

    ज्‍यादा से ज्‍यादा युवा इस योजना के साथ जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू करने में लगे हुए हैं। सरकार की ओर से आपको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा ‍वो भी बिना कोई गारंटी। पहले छह महीने तो ईएमआई भरने की भी जरूरत नहीं है। एक बार ऋण चुकाने पर व्यवसाय और बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से ऋण दिया जा रहा है। अगर आप बहुत पढ़े-ल‍िखे भी नहीं हैं तो भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। आठवीं पास भी हैं तो भी ऋण के ल‍िए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास 650 से भी ज्‍यादा व्यवसाय में से किसी को चुनने का मौका होगा।

    क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

    उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मदद की जाती है। आपको अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ब्याज मुक्त ऋण देने के साथ ट्रेनिंग में भी मदद करेगी।

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की खास बातें

    उत्तर प्रदेश में युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग देकर उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करना।

    21 से 40 साल के युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना।

    हर वर्ष एक लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और 10 वर्ष में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

    खुद का काम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

    इस लोन को वापस करने की शर्तें बहुत आसान होंगी।

    सरकार की ओर से परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता

    आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए।

    उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है।

    कैसे करें ऑनलाइन आवेदन 

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

    MSME पोर्टल पर जाएं और “New User Registration” पर क्लिक करें।

    योजना में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ का चयन करें।

    फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें, OTP के माध्यम से वेरिफाई करें।

    इसके बाद, नीचे बॉक्स में नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम स्वचालित रूप से आ जाएगा।

    अब अपना मोबाइल नंबर, जिला और ई-मेल चुनें, और Captcha Code डालकर “Submit” कर दें।

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन में लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

    रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर, आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र

    जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), परियोजना रिपोर्ट, जिस बैंक से लोन लिया जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट या पासबुक का पहला पेज, आवास प्रमाण पत्र, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सरपंच से और शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड पार्षद से सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कौशल प्रमाण पत्र।