UP News: कैबिनेट के इस फैसले के बाद बदल जाएगी होटल संचालकों की किस्मत, प्रोपर्टी टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट
UP News उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों का प्रापर्टी टैक्स कम करने जा रही है। पहले यह आवासीय भवनों का छह गुणा होता था। चार सितारा होटलों से पांच गुणा लिया जाता था। पांच सितारा होटलों से यह छह गुणा वसूला जाता है। जिन होटलों में बार की सुविधा होती है। सभी होटलों को राहत देते हुए इन्हें तीन गुणा तक करने की बात थी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों का प्रापर्टी टैक्स कम करने जा रही है। पहले यह आवासीय भवनों का छह गुणा होता था, इसे अब कम करके तीन गुणा तक किया जा सकता है। नगर विकास विभाग जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखेगा।
होटलों की प्रोपर्टी टैक्स की दरें हैं अलग-अलग
वर्तमान में होटलों की प्रापर्टी टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। यह आवासीय भवनों का छह गुणा तक है। चार सितारा होटलों से पांच गुणा लिया जाता था। पांच सितारा होटलों से यह छह गुणा वसूला जाता है। जिन होटलों में बार की सुविधा होती है, फिर चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, उनका टैक्स आवासीय भवनों का छह गुणा वसूला जाता है।
प्रदेश में होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन्हें राहत देने जा रही है। जुलाई माह में नगर विकास विभाग ने प्रापर्टी टैक्स के लिए निर्धारित प्रारूप जारी कर आपत्तियां व सुझाव मांगे थे। इसके तहत सभी होटलों को राहत देते हुए इन्हें तीन गुणा तक करने की बात थी।
उद्योगों के लिहाज से जल्द मिलेगी छूट
नगर विकास विभाग एक महीने में आई आपत्तियों का निस्तारण कर रहा है। इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष हालांकि, प्रापर्टी टैक्स में छूट उन्हीं होटलों को मिलेगी, जो पर्यटन विभाग में पंजीकृत होंगे। अगर किसी होटल का पंजीकरण पर्यटन विभाग में नहीं होगा तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर उसे उद्योगों के लिहाज से छूट देने के लिए सरकार यह व्यवस्था कर रही है।
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