Birth Certificate: अगर आपने भी नहीं बनवाया है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तो घर बैठे 9 सिंपल स्टेप्स में आनलाइन बनवाएं, जानें कैसे
Birth Certificate Online Process सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया है। ये एक सरकारी दस्तावेज है जो व्यक्ति के जन्म लेने की स्थिति और क्षेत्र को दर्शाता है। यदि आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो 21 दिन में जन्म प्रमाण पत्र बना सकते है।

लखनऊ, जेएनएन। बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी अक्सर हमें जरूरत पड़ती है। स्कूल कालेज में एडमीशन कराना हो। किसी सरकारी सेवा का फायदा लेना हो या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाता है। अगर आपका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में होता है तो यह अस्पताल की ओर से ही जारी किया जाता है। अगर आपका जन्म घर पर हुआ है या फिर जन्म के समय आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको खुद से ही आवदेन कर के अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आप घर बैठे भी आनलाइन इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट का पंजीकरण जन्म से 21 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए लेकिन अगर 21 दिनों के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते हैं या बच्चे की आयु चार से पांच वर्ष या फिर दस वर्ष हो चुकी है और आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। हम आपको आसान स्टेप्स में बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इस सेवा का आनलाइन लाभ उठा सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- माता-पिता का पहचान पत्र या आधार कार्ड
- बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा दिया गया हो
- निवास प्रमाण पत्र
- 10th का सर्टिफिकेट अगर बच्चे ने दसवीं पास कर ली हो
- शपथ पत्र अगर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो
- https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp वेबसाइट पर जाएं। यहां पर आने के बाद आपको एक लागइन पेज नजर आएगा। बर्थ सर्टिफिकेट का आवदेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक लागइन आईडी बनानी होगी। जिसके लिए आपको नीचे की ओर एक आप्शन मिलेगी। इसपर लिखा होगा जरनल पब्लिक साइनअप।
- आपको इस आप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज नजर आएगा। यहां पर आप लागइन आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको एक फार्म फिल करना होगा। जिसमें आपको अपना नाम और नंबर के साथ ईमेल आईडी देनी होगी।
- यहां आपको बच्चे के जन्म की तारीख भरनी होगी। फिर आपको स्टेट आप्शन पर आकर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले से हैं उस जिले और विलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी नगर पंचायत को सिलेक्ट करना होगा। ये फार्म फिल कर के आप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर वैरिफिकेशन के लिए एक लिंक आएगा। जिसपर क्लिक कर के आपको अपनी आईडी को एक्टीवेट करना है।
- इसके बाद आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल पर लागइन कर पाएंगे। इसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट का आवेदन करने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन के आप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने एक बर्थ सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन का एक फार्म खुलकर समाने आएगा। यहां से आप अपनी भाषा के साथ क्षेत्रिय भाषा का चुनाव भी कर सकते हैं।
- फार्म नंबर आप्शन पर आपको आना है। यहां आपके पास कोई फार्म नंबर नहीं होगा तो कोई भी चार से पांच अंक आप फिल कर सकते हैं। यहां नीचे पेज पर आकर आप डेट आफ बर्थ के सेक्शन में आकर बर्थ डेट सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ उसका जेंडर भी फिल करेंगे। इसके बाद बच्चे से जुड़ी जानकारियां आपको फिल करनी हैं।
- इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना है। अपने जिले और फिर गांव को सिलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां की जानकारी और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां की जानकारी फिल करनी होगी। फिर आपको माता पिता से संबंधित जानकारी फिल करनी हैं। इसके बाद बच्चे का जन्म कहां हुआ है। किसी डॉक्टर के पास, अस्पताल में या घर में ये जानकारी आपको भरनी होगी। इसके बाद डिलिवरी का मोड फिल करना होगा। यानी बच्चा सामान्य तरीके से हुआ है या फिर आपरेशन के जरिए। आपको रिपोर्टिंंग फार्म को डाउनलोड करके पेन से फिल करना है। फिर माता पिता के हस्ताक्षर करने हैं। फिर आपको वही फार्म यहां अपलोड करना है। इसके बाद आपको ये फार्म सबमिट कर देना है।
- इसके बाद आप लागआउट हो जाएंंगे।आपको रसीद देने के लिए एक बार फिर से यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लागइन करना होगा। यहां से आप अपनी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस रसीद को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। जिसका पता नीचे दिया गया होता है। जो पता रसीद पर होता है इसी पते पर जाकर आपको यह फार्म जमा करना होगा। इसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट की फिजिकल कापी मिल जाएगी।
- अगर 21 दिनों के अंदर आपने पंजीकरण नहीं कराया है तो उस स्थिति में अगर बच्चे का किसी सरकार अस्पताल में टीकाकरण हुआ है तो उस टीकाकरण कार्ड के जरिए आप पांच साल तक कभी भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
- अगर पांच साल से ज्यादा का समय हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर ही आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज और एडीशनल फीस जो आपकी आयु के हिसाब से ली जाएगी।
आफलाइन भी बनवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट
- उम्मीदवार सबसे पहले नगर निगम या नगर पालिका में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
- अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है तो अस्पताल कर्मचारी आपको खुद ही फॉर्म दे देंगे।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार सभी दस्तावेज के साथ आपने जिस भी कार्यालय से फॉर्मलिया है उसी कार्यालय में जमा करा दें।
- उसके बाद रजिस्टर में जन्म के सभी रिकॉर्ड जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम, अस्पताल का नाम इत्यादि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया जायेगा।
- सभी रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाने पर जन्म प्रमाण पत्र बन जायेगा।
- 15 से 20 दिनों के बाद उम्मीदवार के द्वारा रजिस्टर पते पर जन्म प्रमाण पत्र भेज दिया जायेगा या उम्मीदवार कार्यालय में जाकर स्वयं जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
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