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    Bijli Bill: बिजली उपभोक्ताओं को नए साल पर एक और मौका, सरचार्ज में छूट की योजना चला रही यूपी सरकार

    Updated: Wed, 01 Jan 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। योजना का दूसरा चरण 15 जनवरी तक चलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए एकमुश्त राशि जमा करने के साथ-साथ किस्तों में भी भुगतान की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।

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    बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए ओटीएस का दूसरा चरण आज से।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण पहली से 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। तीन चरणों में लागू की गई योजना का पहला चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो गया है। जो उपभोक्ता पहले चरण में योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, वे दूसरे चरण में इसका लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए एकमुश्त राशि जमा करने के साथ-साथ किस्तों में भी भुगतान की सुविधा दी जा रही है।

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    सरचार्ज में छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना

    ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों में लगे सरचार्ज में छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई गई है। यह योजना तीन चरणों में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि अंतिम चरण 16 से 31 जनवरी तक चलेगा। 

    योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत केंद्रों में या विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराते समय 30 सितंबर, 2024 तक के बिजली बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर, 2024 तक के बकाया बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी। 

    भुगतान पर 65 प्रतिशत की छूट

    एक किलोवाट भार तक के तथा पांच हजार रुपये के मूल बकाए पर घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के द्वितीय चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सर्वाधिक 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान पर 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

    इसी प्रकार, एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ता तथा पांच हजार रुपये से अधिक के मूल बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

    एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार तक के उपभोक्ताओं को अपने बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट एवं किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    किसानों को निजी नलकूप के बिल पर छूट

    मंत्री ने बताया कि किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए सात मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजनांतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। 

    यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। योजना के तहत विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों के भी समाधान किए जा सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।

    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में 17,20,651 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया। इससे 1372.09 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई। कभी बिल न देने वाले 1,28,382 उपभोक्ता, लंबे समय से बिल न भरने वाले 9,84,026 उपभोक्ता और 6,08,243 अन्य उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है।

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