आगजनी के मामलों में सपा एमएलसी सुनील सिंह को जेल भेजा
सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया। उन पर आज से सात साल पहले तीन सरकारी बसें फूंकने का आरोप है।
लखनऊ (जेएनएन)। वर्ष 2010 में आगजनी के तीन मामलों में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन की अंतरिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा द्वारा खारिज किए जाने के बाद एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें जेल भेज दिया है।आरोपी सुनील सिंह यादव उर्फ साजन ने बुधवार को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। जहां से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सत्र अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की गई। अर्जी के साथ अंतरिम जमानत अर्जी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया था कि नियमित जमानत अर्जी पर निस्तारण के समय तक उन्हें अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अंतरिम जमानत अर्जी के विरोध के चलते अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
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अभियोजन के अनुसार 27 अप्रैल 2010 को रायबरेली जा रही बस को एल्डिको पुल के पास रोक कर 10-12 लोगों ने पहले सवारी फिर कंडक्टर नरेन्द्र बहादुर को थप्पड़ मारकर बस में आग लगा दी। सभी हमलावर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग गए। जिसकी रिपोर्ट ड्राइवर निर्भय प्रताप सिंह ने लिखाई थी। इसी प्रकार हमलावरों ने दूसरी बस को रोक कर आग लगा दी। इस मामले की रिपोर्ट बस मालिक जुगल किशोर ने लिखाई थी। बहस के दौरान यह भी कहा गया कि धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को ले जाने के लिए बस मंगाई गई थी, जो विधानसभा के गेट संख्या-2 पर खड़ी थी। उपद्रवियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। इस मामले की रिपोर्ट वादी निजामुद्दीन ने लिखाई थी।