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सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या प्रयास मामला: पूर्व BSP सांसद अतुल राय सभी आरोपों से बरी

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Sat, 31 Oct 2026 06:46 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता के आत्महत्या प्रयास मामले में पूर्व बसपा सांसद अतुल राय को सभी आरोपों से ...और पढ़ें

पूर्व बसपा सांसद अतुल राय।

पूर्व बसपा सांसद अतुल राय।

HighLights

  1. पूर्व बसपा सांसद अतुल राय सभी आरोपों से बरी।

  2. सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या प्रयास का मामला।

  3. साजिश के कोई साक्ष्य नहीं मिले: अदालत।

विधि संवाददाता, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और उसके गवाह के आत्महत्या के प्रयास के मामले में घोसी के पूर्व बसपा सांसद अतुल राय को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

अदालत ने कहा कि अतुल राय और पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बीच किसी तरह की मिलीभगत या साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अतुल राय की ओर से दाखिल आरोपमुक्त करने की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि घटना के समय वह जेल में बंद थे। विवेचना में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे साबित हो कि उनकी अमिताभ ठाकुर से फोन पर बातचीत हुई थी, जेल में मुलाकात हुई थी या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संदेश भेजा गया था।

अदालत ने कहा कि विवेचक ने मुख्य रूप से इस धारणा के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया था कि पीड़िता की आत्महत्या से अतुल राय को लाभ हो सकता था। उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।

पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अमिताभ ठाकुर ने अतुल राय को बचाने के लिए साजिश रची और पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए झूठी खबरें और आडियो प्रसारित कराए।

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उसे और गवाहों को बदनाम करने के लिए आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। आहत होकर पीड़िता और उसके गवाह ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर फेसबुक पर लाइव आत्महत्या का प्रयास किया था। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। एसआइटी की जांच रिपोर्ट के बाद 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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