शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी! हाई कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचियों ने भर्ती विज्ञापन को रद्द करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने इंद्र कुमार पाठक व कई अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय को सुनकर दिया है। याचियों ने प्रवक्ता भर्ती के लिए 28 जुलाई को जारी विज्ञापन को रद करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है।
उनका कहना है कि वे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन विज्ञापन अब जारी हुआ है। याचियों का कहना था कि पूर्व में पुलिस भर्ती और जेल वार्डर भर्ती में इस प्रकार की छूट दी जा चुकी है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
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