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    लखनऊ में खुलने से पहले ही बंद हो गया एक्‍ट्रेस सनी ल‍ियोनी का बार, कंज्यूमर कोर्ट ने ‘चिका लोका’ पर लगाई रोक

    एक्‍ट्रेस सनी लियोनी के गाेमनी नगर में निर्माणाधीन रेस्‍तरां और बार के निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कंज्यूमर कोर्ट ने चिका लोका बाय सनी लियोनी के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश जारी क‍िया है। यह आदेश एक्सपीरियन कैपिटल निवासी प्रेमा सिन्हा की शिकायत के बाद आया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की गई है।

    By Jagran News Edited By: Vrinda Srivastava Updated: Sat, 01 Feb 2025 07:46 AM (IST)
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    लखनऊ में नहीं चलेगा सनी ल‍ियोनी का बार।

     जागरण संवाददाता, लखनऊ। फिल्म अभिनेत्री व मॉडल सनी लियोनी के चिका लोका बार व रेस्तरां के निर्माण पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने सामुदायिक केंद्र, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट व वरिष्ठ नागरिकों के विश्राम स्थल का स्वरूप बदलकर व्यावसायिक उपयोग करने को अवैध निर्माण माना है।

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    आयोग ने निर्माण को तत्काल रोक कर एक्सपीरियन डेवलपर्स से सात दिन में हलफनामा मांगा है। आदेश की प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व सचिव को भेजने और सख्ती से उनका पालन करने के निर्देश जारी क‍िए गए हैं। प्रकरण की सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

    अत‍िक्रमण का लगा आरोप

    एक्सपीरियन डेवलपर्स विभूति खंड, गोमती नगर में आवासीय प्रोजेक्ट एक्सपीरियन कैपिटल परिसर में निर्माण करा रहा है। एक्सपीरियन कैपिटल के टावर तीन की रहने वाली प्रेमा सिन्हा ने राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया, उसमें लिखा कि बिल्डर ने वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों के लिए निर्धारित स्थानों का अतिक्रमण किया है।

    सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना

    सामुदायिक केंद्र को एक व्यावसायिक इकाई को आवंटित किया गया। वह व्यावसायिक इकाई नोएडा में चिका लोका नामक बार और रेस्तरां संचालित करा रही है। इस गतिविधि से कैपिटल के निवासियों को असुविधा व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

    द‍िए गए ये आदेश

    सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही व प्रशासनिक विफलता करार दिया है। उन्होंने सभी अवैध निर्माण कार्य तुरंत बंद करके वरिष्ठ नागरिकों व बच्चों के लिए निर्धारित क्षेत्रों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दिया है।

    आदेश का पालन न करने पर न‍िर्माण को क‍िया जाएगा ध्‍वस्‍त

    इसके अलावा डेवलपर को सात दिन में आदेश का अनुपालन करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने काे कहा गया है। अनुपालन न होने पर ध्वंस का आदेश दिया जाएगा।

    19 को होगी अगली सुनवाई

    वहीं आयोग ने LDA को भी इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार और विकास सक्सेना की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है।

    सनी ल‍ियोनी की है चेन

    आपको बता दें क‍ि चिका लोका बाय सनी लियोनी रेस्तरां कम बार फिल्म स्टार सनी लियोनी की चेन है। इसका निर्माण लखनऊ में हाईकोर्ट और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बगल में कराया जा रहा है। लेकिन अब ये बच्चे और बुजुर्गों के लिए सही नहीं बताया जा रहा है। न‍िर्माण पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा है।

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