लखनऊ में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को 6 साल की जेल, 10 हजार जुर्माना भी लगा
लखनऊ में आठ वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी गौरव पांडे को पाक्सो एक्ट के तहत छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। पीड़िता के पिता ने महानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ट्यूशन के दौरान हुई अश्लील हरकतों का विवरण दिया था।

जागरण संवादताता, लखनऊ। आठ वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी गौरव पांडे उर्फ अन्नू को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को नियमानुसार दी जाएगी।
इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना महानगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि वह रिजर्व पुलिस लाइन, महानगर में रहते हैं। उसकी आठ वर्षीय पुत्री घर के सामने दोषी के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी।
आठ मई 2023 को बच्ची ट्यूशन पढ़कर वापस घर आई तो उसने अपनी मां से बताया कि दोषी पीड़िता के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। इस तरह की हरकत दोषी पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन डर के कारण उसने ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी।
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