UP News: आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को बीस वर्ष की सजा, कार्टून फिल्म दिखाने के बहाने की हैवानियत
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी विनोद कुमार पासी को पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता के पुनर्विकास में इस्तेमाल होगा। पीड़िता की मां ने 2022 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पड़ोसी विनोद पर कार्टून दिखाने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

विधि संवाददाता, लखनऊ। कार्टून फिल्म दिखाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर आठ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए विनोद कुमार पासी को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार पीड़िता के पुनर्विकास में दी जाएगी।
इस मामले में पीड़िता की मां ने 19 सितंबर 2022 को थाना गुड़ंबा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह टेढ़ी पुलिया स्थित मर्सी अस्पताल में काम करती है तथा उसके पति राजगीरी का काम करते हैं। दिसंबर 2022 को वह अपनी तीन बच्चियों को घर पर छोड़कर अस्पताल गई थी तथा उसका पति भी काम पर गया था।
पड़ोस में रहने वाला विनोद मौका पाकर कार्टून दिखाने के बहाने वादिनी की पुत्री को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई, जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज कराया गया।
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