यूपी में किसानों के दस लाख के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ
- राहत देगी प्रदेश सरकार
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अजय जायसवाल, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में एक और फैसला करने वाली है। सरकार अब दस लाख रुपये तक का ऋण लेने पर किसानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने जा रही है।
किसानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट की राहत देने के लिए सरकार एक बार फिर किसानों के हित में ऋण की सीमा बढ़ाने जा रही है। ऋण की सीमा को अब पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये करने की कवायद की जा रही है। संबंधित प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है। चूंकि वर्तमान में बिना कब्जे के बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की दर पांच रुपये प्रति हजार है इसलिए किसानों को यदि 10 लाख रुपये तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी जाती है तो उसे 10 लाख रुपये का ऋण लेने पर पांच हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। विदित हो कि 2005 में जब पांच लाख रुपये तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी तब स्टाम्प ड्यूटी 40 रुपये प्रति हजार थी। बसपा सरकार के दौरान बिना कब्जे वाले बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की दर में कमी की गई थी। उल्लेखनीय है कि जिनके पास एक हेक्टेयर तक की भूंिम होती है वे जहां सीमान्त किसान होते हैं वहीं दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसान कहलाते हैं।
गौरतलब है कि 2005 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के हित में पांच लाख रुपये तक के बैंक आदि से ऋण लेने पर किसानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का फैसला किया था। ऐसे में किसान को ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीदने के लिए पांच लाख रुपये का ऋण लेने पर उसे तब 20 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। हाल के वर्षो में ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों के दाम में तो इजाफा हुआ है लेकिन सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी से छूट के लिए ऋण की सीमा को नहीं बढ़ाया। ऐसे में पांच लाख रुपये से ज्यादा का ऋण लेने पर किसानों को संबंधित बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ रही है।
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