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    तालबेहट कोतवाल समेत 13 पर अपहरण व डकैती का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 04 Aug 2018 01:13 AM (IST)

    ललितपुर ब्यूरो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मनोज कुमार शुक्ला ने 1 माह प ...और पढ़ें

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    तालबेहट कोतवाल समेत 13 पर अपहरण व डकैती का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

    ललितपुर ब्यूरो :

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मनोज कुमार शुक्ला ने 1 माह पूर्व घटी घटना में पीड़िता के प्रार्थनापत्र को संज्ञान में लेते हुए तालबेहट कोतवाल, उपनिरीक्षक समेत 13 आरोपियों के खिलाफ अपहरण व डकैती समेत दर्जन भर से अधिक धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश तालबेहट पुलिस को दिये है।

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    कस्बा तालबेहट के सिविल लाइन निवासी मिथलेश राजा पत्‍‌नी राघवेन्द्र सिंह ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि 29 जून की दोपहर 3 बजे वह अपने पति राघवेन्द्र सिंह राजा के साथ घर आ रही थी। तभी बोलाई चौराहे पर 1 व्यक्ति ने कल्टीवेटर के 15 हजार रुपये पति को दिये। रास्ते में रारा तिराहे पर देवी सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम गुलेंदा थाना जखौरा, गोलू राजा पुत्र श्याम सिंह निवासी तालबेहट, चन्द्रप्रताप, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्रगण जगदीश सिंह निवासीगण ग्राम मऊ कोतवाली तालबेहट, बॉबी राजा पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम बिजरौठा कोतवाली तालबेहट, कृष्णपाल उर्फ मँझले राजा पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम बलरगुवाँ कोतवाली तालबेहट, शैलेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रगण बहोरन सिंह निवासी ग्राम हंसगुवाँ थाना पूराकला, देवेन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी गुलेंदा थाना जखौरा ने उसके पति की ऑल्टो कार को बीच रोड पर जबरन रोक लिया। साथ ही पति के साथ सभी ने गाली-गलौज कर उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया और पिटाई कर दी। वह बचाने दौड़ी, तो हमलावरों ने उस पर तमंचा तान दिया। इस दौरान आरोपी पति को उसकी गाड़ी में पटककर उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। वह तत्काल कोतवाली तालबेहट पहुँची और कार्यवाही की माँग की, तो पता चला कि पति को प्रभावशाली लोगों की शह पर झूठे मुकदमे में फँसा कर जेल भेज दिया गया है। 17 जुलाई को जब पति जेल से छूटकर आये तो उन्होंने बताया कि उनकी हत्या के उद्देश्य से अपहरण किया गया था। विपक्षियों ने उनका मोबाइल, सोने की चेन व 15 हजार रुपये छीन लिये थे और फर्जी मुकदमे में उसे जेल भिजवाया गया था। न्यायालय ने तालबेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सभाजीत मिश्र, उप निरीक्षक संदीप सिंह सहित सभी नामजद व 1 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 364, 342, 323, 504, 506, 395, 397, 420, 468, 471, 166, 167, 196, 200, 201, 211, 213 व 120बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश तालबेहट पुलिस को दिये है।