वक्फ संपत्तियों के लिए 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च! इस तारीख से पहले तक करना होगा ये काम, नहीं तो होगी सजा
भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 'उम्मीद' पोर्टल शुरू किया है। 5 दिसंबर तक सभी संपत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। समय पर पंजीकरण कराने से संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, अन्यथा उनका दर्जा समाप्त हो सकता है।

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद पोर्टल उम्मीद डाट वक्फ डाट जीओवी डाट इन शुरू किया है। यह पोर्टल छह जुलाई से सक्रिय है और पांच दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि जो मुतवल्ली या कॉर्डिनेटर समय पर विवरण दर्ज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार, जानकारी दर्ज न कराने पर छह माह की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों का पंजीकरण करने से वक्फ की जमीनें और भवन स्थायी रूप से सुरक्षित रहेंगे। वहीं, पंजीकरण न कराने पर संपत्ति का दर्जा समाप्त हो जाएगा और बाद में केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही पुनः पंजीकरण संभव होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सभी मुतवल्लियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने अभिलेखों की जांच कर उम्मीद पोर्टल पर विवरण दर्ज करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।
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