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    लखीमपुर खीरी के परिषदीय स्कूल में तैनात होंगे दो शिक्षक, ब्लॉकवार होगा समायोजन

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी के अब हर परिषदीय स्कूल में दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। अब कोई परिषदीय स्कूल बिना शिक्षक नहीं रहेगा, हर स्कूल में दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्ष खुद डीएम और सदस्य/सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे।

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    मुख्य विकास अधिकारी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। स्थानांतरण/समायोजन के लिए नियम तय करने की कवायद शुरू कर दी गई है।

    शासनादेश जारी हुआ है कि हर परिषदीय स्कूल में दो-दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इसके लिए अधिक शिक्षकों वाले विद्यालयों से समायोजन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, जनपद स्तर पर स्थानांतरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय सेवा संवर्ग में की जाएगी।

    यह तय किया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक वाले विद्यालय को चिह्नित किया जाएगा।

    शासनादेश में निर्देश दिया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथ एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में उस सीमा तक किया जाएगा, ताकि हर विद्यालय को कम से कम दो शिक्षक मिल सकें।

    शिक्षकों की पदोन्नति, अन्यत्र स्थानांतरण या अकस्मात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में जनपद स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण/समायोजन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण लोड किया जाएगा।

    शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश दिया है कि स्थानांतरण/समायोजन की कार्रवाई जनपद स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता से की जाएगी।

    जिले के विद्यालयों का आंकड़ा

    • एकल विद्यालय
    • प्राथमिक- 454
    • जूनियर हाईस्कूल-410
    • शिक्षक विहीन
    • प्राइमरी-30
    • जूनियर हाईस्कूल-185


    शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण/समायोजन का शासनादेश जारी हुआ है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानांतरण के नियम तय किए जा रहे हैं। समायोजन की आड़ में किसी को मनमानी नहीं करने दी जाएगी।

    अभिषेक कुमार, सीडीओ