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    PM Kusum Yojana: सोलर पंप वाली योजना की सभी जरूरी डिटेल, क्या यूपी के सभी किसानों को मिलेंगे पैसे?

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेंगे। 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक होंगे। कृषि विभाग के अनुसार, चयन ई-लॉटरी से होगा। किसानों को विभिन्न क्षमता के पंप मिलेंगे, जिसके लिए राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से सब्सिडी प्रदान करेंगी। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण आवश्यक है।

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    संवाद सूत्र, लखीमपुर। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्ष 2025 -26 के लिए आवेदन 26 नवंबर दोपहर 3 बजे से 15 दिसंबर तक आनलाइन लिए जाएंगे। कृषि विभाग ने इसे किसानों के लिए स्वर्णिम अवसर बताया है। चयन ई -लाटरी के माध्यम से होगा।

    किसानों को मिलेंगे अलग -अलग क्षमता वाले सोलर पम्प
    योजना में इस वर्ष जिले को - दो अश्वशक्ति (डीसी/एसी सरफेस व सबमर्सिबल), तीन अश्वशक्ति (डीसी/एसी सबमर्सिबल),
    पांच 7.5 और 10 अश्वशक्ति एसी सबमर्सिबल मिलाकर सोलर पम्प के 904 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक क्षमता के पम्प का मूल्य, अनुदान और किसान अंश स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 5000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी।

    कौन कर सकता है आवेदन?
    योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे जो कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत हों। आनलाइन बुकिंग के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। चयनित किसानों को निर्धारित समय सीमा में शेष किसान अंश जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी और टोकन राशि जब्त हो जाएगी।

    बोरिंग की शर्तें बिल्कुल स्पष्ट
    योजना के लिए किसान की अपनी बोरिंग होना जरूरी है। क्षमता के अनुसार बोरिंग का आकार तय है। 2 अश्वशक्ति पर 4 इंच, 3 व 5 अश्वशक्ति पर 6 इंच, 7.5 और 10 अश्वशक्ति पर 8 इंच। यदि सत्यापन में बोरिंग मानक के अनुरूप नहीं मिली तो आवेदन निरस्त कर टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी।

    डीजल पम्प को सोलर में बदलने का अवसर
    बिजली रहित क्षेत्रों में उपयोग हो रहे डीजल पम्प भी सोलर पम्प में बदले जा सकते हैं। हालांकि, जिस बोरिंग पर सोलर पम्प लगाया जाएगा, वहां भविष्य में विद्युत कनेक्शन नहीं मिलेगा। दोहित और अतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप की स्थापना नहीं होगी। लेकिन यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग कर रहा है तो डीजल पम्प को सोलर में परिवर्तित किया जा सकता है।

    ऋण पर मिलेगा ब्याज में छह प्रतिशत तक लाभ
    यदि किसान बैंक से ऋण लेकर अपना अंश जमा करता है तो कृषि अवस्थापना निधि के तहत केंद्र सरकार तीन प्रतिशत और राज्य सरकार तीन प्रतिशत यानी कुल छह प्रतिशत ब्याज छूट देगी।

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    विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय पर बुकिंग करवाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि योजना का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। -गिरीश चंद्र ,उप निदेशक कृषि