SC ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को गृह नगर जाने की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपित आशीष मिश्रा को बेटी की 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले 25 से 31 दिसंबर के बीच उसके साथ सम ...और पढ़ें

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपित आशीष मिश्रा को बेटी की 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले 25 से 31 दिसंबर के बीच उसके साथ समय बिताने के लिए घर जाने की अनुमति दे दी। आशीष पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नौ अक्टूबर को आशीष मिश्रा को परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए उनके गृह नगर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी थी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे द्वारा दायर याचिका पर विचार किया। इस दौरान पहले दी गई जमानत शर्तों को लागू रखने का निर्देश दिया, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लेने की शर्त भी शामिल है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ जारी मुकदमे की स्थिति पर गौर किया।
पीठ को बताया गया कि अब तक 36 गवाहों की गवाही ली जा चुकी है, जबकि 85 गवाहों की गवाही अभी बाकी है। इसी तरह दूसरी प्राथमिकी से संबंधित मामले में 35 गवाहों की गवाही बाकी है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि इस मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के सामने 789 मुकदमे लंबित हैं। पीठ ने कहा कि विभिन्न विशेष अदालतें अत्यधिक बोझ झेल रही हैं।
इस मामले पर मार्च 2026 में समग्र रूप से सुनवाई की जाएगी। तीन अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से चार किसान थे। चार किसानों को एक कार ने कुचल दिया था। इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक वाहन चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। दिसंबर 2023 में निचली अदालत ने मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ किसानों की हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत आरोप तय किए थे।

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