खीरी में नकली उर्वरक के बाद रात्रिकालीन बिक्री पर कड़ा प्रहार, 22 विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड
लखीमपुर खीरी में नकली उर्वरक के मामलों के बाद, रात में उर्वरक बेचने वाले विक्रेता प्रशासन के रडार पर हैं। 22 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए ह ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नक़ली उर्वरक के मामलों के बाद अब रात्रि में उर्वरक बेचने वाले विक्रेता प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त सूची के आधार पर ऐसे विक्रेताओं की जांच कराई गई, जो रात 8 से 12 बजे के बीच यूरिया का वितरण कर रहे थे।
जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा रात्रिकाल में वितरित करने वाले 22 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि एक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं से अपनी पीओएस मशीन को नवीन वर्जन 3.1.1 में अपडेट करने और जियो-फेंसिंग की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रबी फसलों के लिए पर्याप्त खाद का दावा
रबी 2025 की शस्य क्रियाओं के बीच जिले में खाद की उपलब्धता को लेकर विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। सूर्य प्रताप सिंह के अनुसार जनपद में 16,074 मीट्रिक टन यूरिया, 6,192 मीट्रिक टन डीएपी, 10,157 मीट्रिक टन एनपीके और 14,396 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) का भंडारण किया जा चुका है। इसके साथ ही एनएफएल और आईपीएल कंपनी की यूरिया रैक भी शीघ्र जनपद पहुंचने वाली है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि निर्धारित दर पर ही अनुशंसित मात्रा में खाद खरीदें और अनावश्यक भंडारण से बचें। खाद खरीदते समय आधार कार्ड व खतौनी साथ लाना तथा कैश मेमो लेना अनिवार्य बताया गया।
धरती माता बचाओ अभियान को मिला बल
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 12 से 29 दिसंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किसान पाठशालाओं में धरती माता बचाओ अभियान के तहत पीएम प्रणाम योजना की जानकारी दी जा रही है। इसमें डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी और यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनपद में डीएपी से अधिक एसएसपी का क्रय हुआ है। किसानों से फसल की 40–50 दिन की अवस्था में प्रति एकड़ एक बोतल नैनो यूरिया के प्रयोग की सलाह दी गई, जिससे लागत घटेगी और मृदा स्वास्थ्य सुधरेगा।
शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य वसूले या जबरन अन्य उत्पाद बेचने का दबाव बनाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 7570088259, 7839882212 तथा समितियों से जुड़ी समस्याओं के लिए 7007918909 जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर वितरण व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।

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