यूपी के इस जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती में चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के एक जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए यह कदम उठाया। कार्रवाई के दौरान जिले में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रही।
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तिकुनिया की ग्राम पंचायत बरसोला कला के मुहल्ला बगिया में अवैध निर्माण को ध्वस्त करता बुलडोजर एवं मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल।
संवादसूत्र, जागरण तिकुनिया (लखीमपुर)। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में निघासन न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा अवैध कब्जा ध्वस्त करने के लिए जारी किए गए कब्जा वारंट के बाद पहुंची भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम पंचायत बरसोला कला के मुहल्ला बगिया में अवैध कब्जेजारों के पक्के निर्माण ध्वस्त की करवाई की गई।
बता दें कि ग्राम बरसोला कला के बगिया मुहल्ला निवासी अब्दुल करीम ने वर्ष 1980 में दीवानी न्यायालय में एक वाद दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि उनकी करीब एक एकड़ जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। प्रकरण की सुनवाई के बाद वर्ष 1981 में न्यायालय ने अब्दुल करीम के पक्ष में निर्णय देते हुए प्रशासन को जमीन कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे, लेकिन कब्जा नहीं हटा।
हाईकोर्ट की ली थी शरण
विवश होकर अब्दुल करीम ने हाईकोर्ट की शरण ली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने दीवानी न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश का पालन कराए जाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में दिनांक 6 नवंबर 2025 को डिक्री धारक अब्दुल करीम के पुत्र मोहर्रम अली के पक्ष में कब्जे का वारंट जारी कर निघासन न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन दीवांशु सैनी ने 7 नवंबर 2025 को अवैध कब्जा ध्वस्त कर निष्पादन कार्रवाई करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे।
न्यायालय का कब्जा वारंट मिलते ही न्यायालय अमीन आयुक्त वीरेंद्र कुमार सहित कई पुलिस उपाधीक्षक, कई थानों के निरीक्षक व पुलिस बल ग्राम पंचायत बरसोला कला के मुहल्ला बगिया पहुंच गया और बुलडोजर चलाकर अवैध पक्के निर्माण ध्वस्त की कार्रवाई की।

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