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    चुनाव के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान

    By JagranEdited By: Updated: Mon, 22 Mar 2021 10:33 PM (IST)
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    चुनाव के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

    लखीमपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के पदों व स्थानों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने नियत तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें।

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    डीएम ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार चार नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने की तिथि से लेकर नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन 11 बजे से लेकर तीन बजे तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपया, जमानत राशि 500 रुपया और अधिकतम खर्च की सीमा दस हजार है। प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 300 रुपया, जमानत राशि दो हजार रुपया, अधिकतम खर्च की सीमा 75 हजार व सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रुपया, जमानत राशि चार हजार, अधिकतम खर्च की सीमा 1.50 लाख निर्धारित है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग से है तो नामांकन तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन संबंधित विकास खंडों मुख्यालय से तथा सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्र जिला मुख्यालय से निर्धारित काउंटर से क्रय किए जा सकेंगे। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक, कोषागार में जमा की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के अंतिम तिथि व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नगद निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जमा की जा सकेगी। देना होगा संपत्ति व अपराध का ब्योरा

    प्रधान, बीडीसी व सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों द्वारा शपथ पत्र (आपराधिक इतिहास, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, दायित्व व शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा। शपत्र पत्र नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से किसी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार, उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी बकाएदार नहीं होना चाहिए, अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है।