UP News: 80 साल की मां से दुष्कर्म करने वाले बेटे को उम्रकैद, पोते की गवाही से दादी को मिला न्याय
लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक बेटे को अपनी 80 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने इस घिनौने अपराध को मानवता के लिए कलंक बताया है। दोषी ने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया था जिसके बाद पीड़िता सदमे में चल बसी।

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। इंसानी रिश्ते को कलंकित कर वृद्धा मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को उम्रकैद सुनाई गई। पांच साल पहले एक कलयुगी बेटे ने जन्म देने वाली अपनी 80 वर्षीय माता के साथ दुष्कर्म किया।
आरोप सिद्ध हो जाने दुष्कर्म के मामले में एडीजे/ एफटीसी भूलेराम ने दोषी बेटे रामवीर सिंह को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई ।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे एडीसी संदीप मिश्रा ने बताया की थाना मोहम्मदी क्षेत्र निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग माता के साथ उसके सगे बेटे ने 27 / 28 अक्टूबर 2020 की रात करीब एक से दो बजे के बीच नशे की हालत में दुष्कर्म किया। उस समय उसकी पुत्री मौजूद थी।
डर के कारण पुत्री भाग कर अपने पड़ोसी के घर चली गई। उसके बाद वह नोएडा चली गई जहां उसकी मां और भाई काम करते थे। नोएडा जाकर उसने अपने पिता की करतूत की जानकारी सभी को दी। कुछ दिन बाद पीड़िता के पोते करन सिंह की तहरीर पर रामवीर सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया व मजिस्ट्रेट के समक्ष वृद्ध महिला के बयान दर्ज कराए गए। इस बीच सदमे में पीड़िता की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी करन सिंह, डा. मीनाक्षी चौधरी विवेचक बृजेश कुमार त्रिपाठी कांस्टेबल अमरेंद्र प्रताप डा. वी के वर्मा समेत कई गवाह पेश किए।
इस दौरान गवाही यह बात भी सामने आई कि दोषी अभियुक्त ने पुत्री के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। सुबूतों व दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश भूलेराम ने दोषी बेटे अभियुक्त रामवीर सिंह को उम्र कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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