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    Lakhimpur Khiri News: दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 05:52 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने 2021 के हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संदीप सिंह और उसके साथियों ने रणवीर सिंह के घर पर हमला किया जिसमें रणवीर की पत्नी की मौत हो गई थी। अदालत ने गवाहों और सरकारी वकील के तर्कों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

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    दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मदी अनिल सिंह राणा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपितों को आजीवन कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

    अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कपिल कुमार कटियार ने बताया कि 30 अक्टूबर 2021 को ग्राम बगरेठी में रणवीर सिंह व संदीप सिंह के बच्चों को लेकर आपस मे विवाद हो गया था। तब संदीप सिंह व उसके घरवाले गली गलौज करते हुए रणवीर सिंह को काफी धमकाया था।

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    ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को बैठाकर सुलह समझौता कर दिया था, फिर शाम को लगभग छह बजे संदीप, प्रदीप, मुनक्के, सुन्ने व कल्लू लाठी डंडे एवं कुदाल लेकर घर पर चढ़ आए। इन लोगों ने रणवीर सिंह को ललकारा और कहा घेरकर मार डालो। तभी रणवीर सिंह और उसका पुत्र सूरज मामले को समझ पाते तब तक उपरोक्त आरोपितों ने लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया।

    उसी समय रणवीर की पत्नी विभा उर्फ शांति बीच बचाव करने आई थी। रणवीर सिंह की पत्नी को कुदाल से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। जिससे वह मौके पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। रणवीर के लड़के पर मुनक्के व रामकुमार ने लाठी से जानलेवा हमला किया। जिससे वह घायल हो गया। रणवीर सिंह को जब आरोपित मारपीट रहे थे। तब गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए।

    उन लोगों के द्वारा उन्हें ललकारा गया। तभी सभी आरोपित गाली गलौज, जान से मारने की धमकी व रायफलें लहराते हुए वहां से भाग गए। संदीप सिंह व प्रदीप सिंह सगे भाई हैं तथा कल्लू उर्फ स्वतंत्र कुमार सिंह उनके परिवारिक हैं मामले में नौ गवाह पेश किए गए।

    गवाह पक्ष ने भी अपनी ओर से सफाई पेश की, लेकिन न्यायालय ने अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कपिल कुमार कटियार के तर्कों से सहमति जताते हुए संदीप सिंह, प्रदीप सिंह तथा कल्लू उर्फ स्वतंत्र कुमार सिंह को आजीवन कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।