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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 19, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

District Court : जज साहब जमानत मंजूर है रिहाई करवा दें, बंदियों ने लगाई गुहार

Published: Sun, 19 May 2024 10:14 PM (IST)

15 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए तो वे बाहर निकल कर जमानत दाखिल कर देंगे। इस पर ...और पढ़ें

District Court : जज साहब जमानत मंजूर है रिहाई करवा दें, बंदियों ने लगाई गुहार
District Court : जज साहब जमानत मंजूर है रिहाई करवा दें, बंदियों ने लगाई गुहार

संवादसूत्र, जागरण . लखीमपुर : ‘जज साहब जमानत मंजूर हुए दो महीने हो गए हैं, जमानतदार नहीं मिल रहे हैं। रिहाई करवा दे, बाहर आने पर जमानत दाखिल कर देंगे।’ रविवार को जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ल बंदियों की समस्याओं से रूबरू हुए। निरीक्षण के दौरान लगभग दो दर्जन बंदियों ने अपनी अपनी समस्याओं से जिला जज को अवगत कराया।

जिला जज लक्षमी कांत शुक्ल ने जेल की सभी बैरकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदी महेंद्रपाल, राजेश कुमार, मो. आशिफ, जाकिर, नोखे कंजड़ ने मुकदमे की पैरवी के लिए सरकारी वकील मुहैय्या कराए जाने की गुहार लगाई। इस पर जिला जज ने जेल प्रशासन से पत्र भेजकर विधिक प्राधिकरण से सरकारी वकील मुहैय्या कराए जाने के निर्देश दिए। बंदी अजय कुमार व प्रेमचंद ने बताया कि उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, जमानतदार नहीं मिल रहे हैं।

15 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए तो वे बाहर निकल कर जमानत दाखिल कर देंगे। इस पर जिला जज ने संबंधित अदालत में अर्जी देने के निर्देश दिए। जेल अस्पताल में भर्ती 12 बंदियों से उनकी बीमारियों व इलाज के बारे में जानकारी ली। जेल के डाक्टर दीपांतर रावत ने बताया कि सभी बीमार बंदियों का इलाज चल रहा है। बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होती है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज लक्ष्मी कांत शुक्ल ने सीजेएम प्रमोद यादव, विधिक प्राधिकरण के इंचार्ज सचिव एसीजेएम प्रदीप कुमार कुशवाहा के साथ जेल की सभी बैरकों का निरीक्षण किया। जेल की पाकशाला में निरीक्षण के दौरान बंदियों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता के बारे जानकारी ली। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी मारूफ अंसारी, जेल अधीक्षक पीडी सलैनिया, जेलर हरवंश पांडेय, डिप्टी जेलर सुनील कुमार, अधिवक्ता मो. सईद खान मौजूद रहे।